EPFO Passbook | EPFO सदस्यों के लिए बड़ी राहत, अब पीएफ निकलना हुआ और आसान, जानिए डिटेल्स

EPFO Passbook

EPFO Passbook | कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी से संबंधित कई कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है। कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन यानी EPFO ने ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है और ऑनलाइन पीएफ दावे की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। EPFO ने ऑनलाइन पैसे निकालने के कुछ नियमों में बदलाव किया है और अब आपको रद्द किए गए चेक और बैंक खाते के लिए अपने नियोक्ता से सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।

पीएफ खाते में पैसे निकालना आसान होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य लगभग सात करोड़ सदस्यों के दावों को संभवतः जल्दी निपटाना है, जो कि कर्मचारियों और मालिकों दोनों के लिए सुविधाजनक होगा। श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि इससे दावों की प्रक्रिया सरल होगी और दावे खारिज होने के कारण उत्पन्न शिकायतें भी कम होंगी।

पीएफ निकालने के लिए दो दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समय बर्बाद किए बिना खाताधारकों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालना आसान बनाने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत, पहले EPFO सदस्यों को ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए बैंक खाते से लिंक चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करनी होती थी। इसके अलावा, नियोक्ता को खाते की जांच करनी होती थी लेकिन अब इन दोनों आवश्यकताओं को हटा दिया गया है, जिससे दावे की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि यह परिवर्तन खासकर ईपीएफओ सदस्यों के लिए ‘जीवन सरलता’ और नियोक्ताओं के लिए ‘व्यवसाय सरलता’ सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.

यह सुविधा पहली बार 28 मई 2024 से चयनित केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण आधार पर शुरू की गई थी और इस अवधि में 1.7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को इसका लाभ मिला। सफल परीक्षण के बाद यह सुविधा अब सभी सदस्यों के लिए लागू की गई है, जिससे पीएफ निकालने की प्रक्रिया पहले से तेज और सरल हो गई है।

पीएफ से जुड़े नियम क्या बदल गए हैं?
* सदस्यों को अब ऑनलाइन दावा दायर करते समय रद्द किए गए चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
* बैंक सत्यापन के लिए नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करने के लिए नियोक्ता की अनुमति अब पूरी तरह से हटा दी गई है।
* ईपीएफ सदस्य जो पहले से लिंक बैंक खाते को बदलना चाहते हैं, वे अब एक नया बैंक खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज करके ऐसा कर सकते हैं, जिसे आधार-आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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