EPF Withdrawal Rule | ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको रिटायर होने के बाद ही प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकालना चाहिए। ऐसा करने से एक पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनती है, जिससे आप आर्थिक रूप से किसी पर भरोसा किए बिना आराम से रह सकते हैं। लेकिन कई बार आपको आर्थिक स्थिति के कारण पैसे निकालने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीएफ से पैसा निकालने के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ता है? आइए जानते हैं PF से पैसा निकालने के ये नियम।
पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स कब लगता है?
अगर आपको पांच साल बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है तो कोई टैक्स लागू नहीं होता है। अगर आप पांच साल पहले पीएफ से पैसा निकालते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होगा। यह पैसा टीडीएस की तरह काटा जाता है। इसमें पीएफ ग्राहक का पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर 20 फीसदी टीडीएस कटता है। अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक नहीं है तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा।
कोई टैक्स नहीं लगेगा
अगर किसी कर्मचारी को खराब सेहत के चलते नौकरी छोड़नी पड़ती है और पीएफ का पैसा निकालना पड़ता है तो टैक्स नहीं काटा जाएगा। कोई कर लागू नहीं होता है, भले ही आपकी कंपनी बंद हो जाए या आपका नियोक्ता व्यवसाय बंद कर दे। अगर आपने अन्य कारणों से नौकरी छोड़ी है तो पीएफ से निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है और अपनी पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में मर्ज करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पीएफ में कितना पैसा जमा होता है?
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता है। आपकी कंपनी या नियोक्ता आपके पीएफ खाते में इतनी ही राशि जमा करता है। अगर आपने तीन साल तक काम किया है और फिर आपने कंपनी बदल ली है तो आप पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में मर्ज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए कोई कर नहीं होगा।
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