EPF for Home Buying | क्या घर खरीदने के लिए PF से एडवांस निकाला जा सकता है? क्या हैं नियम?

EPF for Home Buying

EPF for Home Buying | कर्मचारी के भविष्य के लिए उनके प्रत्येक वेतन से एक निश्चित राशि काटी जाती है। क्या घर खरीदते या बनवाते समय यह राशि निकाली जा सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में।

प्रोव्हिडेंट फंड कामकाजी लोगों के लिए बचत करने का एक शानदार तरीका है। EPFO सदस्य संपत्ति खरीदने के लिए पीएफ फंड से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। EPFO द्वारा प्लॉट की खरीद, घर निर्माण या खरीद के लिए पीएफ खाते से घर भवन अग्रिम उपलब्ध है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए EPF की पांच साल की सदस्यता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा खाते में ब्याज के साथ कम से कम 1,000 रुपये होने चाहिए।

EPF खाते में डीए या ब्याज के साथ प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने के वेतन और प्लॉट का वास्तविक मूल्य जो भी कम हो, सहित कुल जमा राशि प्राप्त की जा सकती है। इस एडवांस को पाने के लिए आपको Umang ऐप पर फॉर्म 31 भरना होगा या बाद में EPFO की वेबसाइट पर।

आप उमंग ऐप, वेबसाइट या अपने मोबाइल फोन से SMS भेजकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी कर्मचारी के वेतन से 12 फीसदी की कटौती ईपीएफ खाते के लिए होती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है।

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News Title: EPF for Home Buying details on 25 APRIL 2023.

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