Debit Credit Card | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST परिषद की सोमवार को बैठक होने जा रही है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीवेंचर जैसे एग्रीगेटर्स पर 18% GST लगाने की घोषणा सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह मामला फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है।
मामला फेटमेंट कमेटी के कोर्ट में पहुंचा
GST काउंसिल की बैठक में मौजूद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 54वीं GST बैठक में छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से कम के लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर कर लगाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसके बाद इस मुद्दे को फिटमेंट समिति को भेजा गया और एक रिपोर्ट परिषद को सौंपी जाएगी।
2,000 रुपये से कम लागत वाले ऑनलाइन लेनदेन पर GST लगाने के प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि भुगतान एग्रीगेटर लेनदेन के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। फिटमेंट पैनल इस पर जीएसटी लगाने के पक्ष में है और वर्तमान में, भुगतान एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम के लेनदेन पर GST से छूट है।
देश भर में कम लागत वाले भुगतानों की सबसे अधिक संख्या
भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में से 80% से अधिक की लागत 2,000 रुपये से कम है। 2016 में नोटबंदी के दौरान, सरकार ने भुगतान एग्रीगेटर्स को इन लेनदेन पर व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर लगाने से छूट दी थी। वर्तमान में, एग्रीगेटर व्यापारियों से प्रति लेनदेन 0.5% से 2% शुल्क लेते हैं। ऐसे में अगर इन छोटे भुगतानों पर जीएसटी लागू किया जाता है तो पेमेंट एग्रीगेटर व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत लगा सकता है।
इस बीच, चूंकि GST परिषद में इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, फिटमेंट समिति अब छोटे लेनदेन पर 18% GST के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करेगी और परिषद के विचार के लिए सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद अगर जीएसटी लागू करने का फैसला लिया जाता है तो ध्यान रखें कि UPI के जरिए भुगतान करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अतिरिक्त राशि का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से किए गए भुगतान पर ही करना होगा।
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