
EPFO Higher Pension | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन विकल्प का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। उच्च पेंशन विकल्पों का विकल्प चुनने के लिए संयुक्त फॉर्म को मान्य करने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। अब नियोक्ता 31 दिसंबर तक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का डिटेल्स दे सकेंगे।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने मंत्रालय से आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन का ब्योरा अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। वेतन और भत्तों के वेरीफाई के लिए नियोक्ताओं के पास 29 सितंबर, 2023 तक 5.52 लाख आवेदन लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा, ”अनुरोध पर विचार करने के बाद ईपीएफओ बोर्ड के चेयरमैन ने नियोक्ताओं को वेतन विवरण आदि जमा करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी है।
वास्तव में मामला क्या है?
मार्च 1996 में, EPS-95 के पैराग्राफ 11 (3) में एक प्रावधान जोड़ा गया था। इसमें EPFO सदस्यों को अपने पेंशन योगदान को उनके पूरे वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) का 8.33% बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। यानी उन्हें ज्यादा पेंशन पाने का मौका दिया गया। EPFO ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन योगदान के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए केवल छह महीने का समय दिया था।
कई कर्मचारी इस दौरान संयुक्त विकल्प फॉर्म दाखिल करने में असमर्थ रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को निर्देश दिया था कि इन कर्मचारियों को ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने का मौका दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर 2022 में आया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में कहा था कि EPFO को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए सभी पात्र सदस्यों को चार महीने का समय देना होगा। चार महीने की अवधि 3 मार्च, 2023 को समाप्त हो गई। अब इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।
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