Bank Fixed Deposit | बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में जमा कराने वालों को बड़ी राहत दी है। अब बैंकों में 1 करोड़ रुपये तक का फिक्स्ड डिपॉजिट रखने वाले जमाकर्ता मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को देश के सभी बैंकों से कहा कि वे एक करोड़ रुपये तक की सभी एफडी पर समय से पहले निकासी की सुविधा दें, जो वर्तमान में 15 लाख रुपये तक उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट वाले फिक्स्ड डिपॉजिट की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किए जाने के बाद जमाकर्ता अब ऐसा कर सकेंगे।
आरबीआई का बैंकों को नया आदेश
आरबीआई का आदेश एनआरई जमा और एनआरओ जमा पर भी लागू होगा और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आरबीआई ने 26 अक्टूबर, 2023 को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि बैंकों को प्री-मैच्योर निकासी विकल्प के साथ 15 लाख रुपये या उससे कम की जमा राशि लेने का विकल्प दिया गया है। बैंकों को प्री-मैच्योर विकल्प के बिना नॉन-कॉल बेल डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरों पर जमा स्वीकार करने का विकल्प भी दिया गया है।
आरबीआई ने इसकी समीक्षा के बाद नॉन-कॉलेबल एफडी की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है जिस पर प्री-मैच्योर निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी।
क्या है मौजूदा नियम?
नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट के तहत आने वाली एफडी की प्री-मैच्योर निकासी का विकल्प टर्म खत्म होने से पहले उपलब्ध नहीं है, एक बार ऐसी एफडी में पैसा जमा करने के बाद टर्म खत्म होने से पहले एफडी को तोड़ा नहीं जा सकता है। बैंक सामान्य एफडी की तुलना में नॉन-कैलिबेबल एफडी पर अधिक ब्याज देते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 करोड़ रुपये से कम की नॉन-कॉल बेल एफडी पर 0.25% अधिक ब्याज देता है।
यह सुविधा कब से लागू होगी?
आरबीआई के नए आदेश के अनुसार, ग्राहक द्वारा 1 करोड़ रुपये और उससे कम की राशि के लिए स्वीकार की गई सभी घरेलू एफडी को अब समय से पहले निकालने की अनुमति होगी। इन निर्देशों को सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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