Tax Saving Tips | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी कमाई और निवेश की गणना करनी चाहिए। अगर आपके पास निवेश और खर्चों का पूरा लेखा-जोखा है तो ITR फाइल करना आसान है। टैक्स बचाने के कई तरीके हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन तरीकों पर जिनसे टैक्स बचाया जा सकता है।
पीएफ और होम लोन पर टैक्स बचत –
* आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, आप 1.5 लाख रुपये के पीपीएफ के निवेश पर कर बचा सकते हैं।
* इंश्योरेंस भी टैक्स बचाने का एक तरीका है। बीमा प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य
* 25,000 रुपये तक के रिफंड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है।
* आप होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80EE के तहत मिलेगी।
निवेश पर कर बचत –
* पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश पर टैक्स नहीं लगता है.
* जीवन बीमा द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर रिफंड उपलब्ध होगा
* शेयरों से संबंधित निवेश
* फिक्स्ड डिपॉजिट
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश योजनाएं
* नेशनल पेंशन प्लान में निवेश करके आप भविष्य के लिए पैसे बचाने समेत टैक्स भी बचा सकते हैं
धारा 80C से परे कर बचत – Tax Saving Tips
सेक्शन 80E के तहत एजुकेशनल लोन पर ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। धारा 80GG के तहत मकान किराया भत्ते में छूट दी गई है। धारा 80DDB के तहत स्वास्थ्य बीमा पर भी छूट दी जाएगी। धारा 80G के तहत चिकित्सा उपचार को कर से छूट दी जाएगी।
छोटे-छोटे खर्चों पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं।
* शारीरिक विकलांगता पर भी टैक्स छूट मिलती है.
* बच्चों की ट्यूशन फीस से टैक्स बचाया जा सकता है.
* एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के खर्च पर भी टैक्स ब्रेक मिलता है.
* बैंक बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है.
* पर्सनल लोन पर भी टैक्स छूट
* घर की मरम्मत के लिए लिए गए लोन पर टैक्स छूट
टैक्स स्लैब के अनुसार बचत
आयकर अधिनियम में कई धाराएं हैं जो कर बचाने के लिए उपयोगी हैं। सेक्शन 80C, 80CCD(1B), 24(b) और 80D के तहत टैक्स बचत की जा सकती है।
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