Rent Agreement | सावधान! फर्जी रेंट एग्रीमेंट बना रहे है? आयकर विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई

Rent Agreement

Rent Agreement | नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। नए साल में रिटर्न पाने के लिए कई लोग आईटीआर फाइल करेंगे। लेकिन आईटीआर फाइल करते समय कुछ लोग गलत दस्तावेज जोड़ देते हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके। हालांकि, ऐसा करना महंगा पड़ सकता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग इस संबंध में सख्त कदम उठा रहा है। कई लोग आईटीआर फाइल करते समय फर्जी मकान किराए की पर्ची लगाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विभाग सभी दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन कर रहा है। यदि कोई फर्जी दस्तावेज पाया जाता है, तो वे संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेज रहे हैं। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

विभाग क्या कहता है?
आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर फाइल करते समय फर्जी मकान किराया पर्ची लगाना कानूनी तौर पर गलत है और आयकर विभाग ने इसे रोकने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। आईटीआर फाइल करते समय फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। देशभर में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स न देने के लिए फर्जी हाउस रेंट स्लिप अटैच करते हैं। इसे देखते हुए आयकर विभाग इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है।

आयकर विभाग पिछले एक साल से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में अगर आप फर्जी मकान किराए की पर्ची लगाते हैं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग अब एक नई तकनीक पर काम कर रहा है जिससे फर्जी मकान किराया पर्ची का इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहचान करना आसान हो जाएगा।

कार्रवाई कैसे की जाती है
आयकर विभाग के मुताबिक नया आईटीआर फॉर्म और संशोधित नया फॉर्म-16 इस तरह से तैयार किया गया है कि गलत और फर्जी दस्तावेज डालने वालों की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के जरिए आसानी से पहचान की जा सके। अगर कंप्यूटर वेरिफिकेशन में किसी व्यक्ति का डाटा सही नहीं पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से डायरेक्ट नोटिस भेजा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फर्जी मकान किराए की पर्ची लगाने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। नया फॉर्म-16 इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग के जरिए फॉर्म में भरे गए नंबरों का मिलान करेगा। यानी फॉर्म में भरे गए सभी नंबरों को आयकर विभाग द्वारा उसके स्रोत से सत्यापित किया जाएगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Rent Agreement 03 April 2024

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