Property Knowledge | प्रॉपर्टी बेचते वक्त आयकर विभाग आप पर रखता है नजर, इतनी राशि कैश में लेंने पर लगेगा 100% जुर्माना

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Property Knowledge | यदि आप संपत्ति खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो आपको लेनदेन के पूर्ण नियमों को जानना चाहिए। संपत्ति खरीदना और बेचना एक बड़ा निवेश है। ऐसे में कई बार दूसरा व्यक्ति भी कैश में डील करने का ऑफर देता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी कीमत कैश में ही चुका सकते हैं। इसके लिए भी उचित नियम हैं और अगर आप कैश से लेन-देन की इस सीमा को पार करते हैं तो आपको आयकर नोटिस भी मिल सकता है।

चूंकि यह पता लगाना मुश्किल था कि नकद लेनदेन के बाद नकद कानूनी रूप से कमाया गया या अवैध रूप से, इसलिए सरकार ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बदलाव किए जिसमें 269SS में किया गया बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके तहत नकद लेनदेन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

संपत्ति की खरीद-बिक्री पर कैश पेमेंट पर आयकर का नियम
अगर आप अपना घर, फ्लैट या जमीन लाखों-करोड़ों में बेचते हैं तो भी आप 19,999 रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 269SS, 269T, 271D और 271E में संशोधन किया गया था, जिसमें से 269SS में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है जो ऐसी स्थिति में दंड से संबंधित है। सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने के मकसद से आयकर नियमों में बदलाव किया है।

आयकर अधिनियम की धारा 269SS के तहत, यदि कोई व्यक्ति जमीन बेचने के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक नकद लेता है (भले ही वह कृषि के लिए लिया गया हो), तो उस पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा। यह हम नीचे दिए गए उदाहरण से समझेंगे।

100% जुर्माना क्या है? 
आयकर कानून की धारा 269SS के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचते समय 20,000 रुपये या उससे ज्यादा कैश लेता है तो पूरी रकम मुआवजे के तौर पर देनी होगी। यानी अगर आप 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये लेते हैं तो पूरी रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग के पास जाएगी। इतना ही नहीं, आयकर की एक और धारा 269T आपके घावों पर नमक छिड़कती है।

मान लीजिए कि किसी कारण से अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो खरीदार पर एक बार फिर जुर्माना लगाया जाएगा यदि वह संपत्ति डीलर या विक्रेता से नकद वापस मांगता है। यदि आप नकद में 20,000 रुपये या उससे अधिक लौटाते हैं, तो आपको 269SS के अनुसार जुर्माना के रूप में पूरी राशि आयकर विभाग के पास जमा करनी होगी। हालांकि, यह अधिनियम सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों या विशिष्ट व्यक्तियों और केंद्र सरकार द्वारा पहचान की गई संस्थाओं पर लागू नहीं होता है।

प्रॉपर्टीखरीदने और बेचने से कैसे निपटें – Property Knowledge
प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शन में कैश में 19,999 रुपये तक की लिमिट है जो आपकी रजिस्ट्री में दिखेगी। उसके बाद, आप चेक या इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (इंटरनेट बैंकिंग) द्वारा शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रजिस्ट्रार आमतौर पर नकद लेनदेन के कारण संपत्ति का पंजीकरण रद्द नहीं करते हैं। वे पंजीकरण करेंगे लेकिन नकदी से संबंधित डेटा आयकर विभाग को भेजेंगे और फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News in Hindi | Property Knowledge 11 December 2024 Hindi News.

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