PAN-Aadhaar Linking | पेरोलर्स के लिए अलर्ट! 30 जून की डेडलाइन, चूकने पर बंद हो जाएगी पेंशन और लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना

PAN-Aadhaar Linking

PAN-Aadhaar Linking | करदाताओं के लिए अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इससे पहले करदाताओं सहित आम जनता के लिए 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य था। अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी अहम खबर है। अगर डेडलाइन मिस हो जाती है तो न सिर्फ जुलाई से पेंशन मिलना मुश्किल होगा, बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन नई डेडलाइन के बाद जुर्माना लगाने की भी बात चल रही है। पेंशन फंड ने यह भी कहा कि अगर डेडलाइन मिस होती है तो एनपीएस अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। सीबीडीटी ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पेंशनभोगियों के लिए पैन-आधार को जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है और समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

इसके अलावा जो पेंशनभोगी समय सीमा तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते हैं, उनका नेशनल पेंशन सिस्टम खाता बंद हो सकता है। पीएफआरडीए की ओर से 2 मई को जारी सर्कुलर के मुताबिक पेंशनर्स को पैन कार्ड-आधार नंबर से लिंक करने की समय सीमा 28 मार्च, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है।

पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?
PFRDA ने कहा है कि पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करना NPS खाताधारकों की KYC प्रक्रिया का हिस्सा है। NPS खाते खोलने वाली सहायक कंपनियों के लिए अपने प्रत्येक सदस्य के लिए KYC प्रमाणित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 30 जून तक काम नहीं हुआ तो अकाउंट बंद भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि CBDT अब तक पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा पांच बार बढ़ा चुका है।

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर कितना लगेगा जुर्माना?
पैन-आधार नंबर को लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून है, जिसके बाद 1 जुलाई से 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन जारी करने वाले सभी व्यक्तियों को पैन-आधार को जोड़ना आवश्यक है और PFRDA ने पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए समय सीमा को तीन महीने तक बढ़ा दिया है।

क्या होगा अगर पैन-आधार लिंक नहीं है?
अगर यूजर पैन-आधार लिंक नहीं करता है तो 1 जुलाई 2023 से इस रिटर्न पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा या इस रिटर्न पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, पेंशनभोगी का पैन समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा यूजर का टीडीएस और टीसीएस भी ऊंची दर पर काटा जाएगा। एक बार पैन इनएक्टिवेट होने के बाद 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के 30 दिन बाद पैन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा।

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News Title: PAN-Aadhaar Linking details on 13 MAY 2023.

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