PAN-Aadhaar Link | पैन को आधार से लिंक करना रह गया? टैक्स, बैंक, निवेश से जुड़े 18 काम नहीं किए जा सकते

Pan Aadhaar Link

PAN-Aadhaar Link | पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो धन से संबंधित कई गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं।

आप अभी भी पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने 1 जुलाई 2023 से आधार लिंक नहीं कराया है, उनका पैन एक्टिवेट नहीं होगा। आइए जानें कि पैन सक्रिय नहीं होने के कारण क्या नहीं किया जा सकता है।

* यदि पैन सक्रिय नहीं है, तो कर रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
* पैन निष्क्रिय की अवधि के लिए रिटर्न पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
* पैन को डिसेबल करने के बाद अगर आपके रिटर्न में कोई दिक्कत आती है तो आप उसे सही नहीं कर पाएंगे।
* पैन निष्क्रिय होने के बाद उच्च दर से कर काटा जाएगा
* डिविडेंड इनकम पर आपको ज्यादा टीडीएस देना होगा. अगर अंशधारकों का पैन एक्टिव नहीं है या पैन ऑपरेटिव नहीं है तो ऐसी स्थिति में 20 फीसदी टैक्स काटा जाएगा।
* आप एक नया बचत खाता नहीं खोल सकते हैं।
* कोई भी एलआईसी पॉलिसी नहीं खरीदी जा सकेगी।
* आप शेयर बाजार से शेयर नहीं खरीद पाएंगे।
* निष्क्रिय पैन का उपयोग करके कर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है
* लंबित कर रिफंड की कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी।
* पैन को डिसेबल करने के बाद अगर आपके रिटर्न में कोई दिक्कत आती है तो आप उसे सही नहीं कर पाएंगे।म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा जा सकता है।
* बैंकों में आप 5000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
* आप नए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
* एफडी या आरडी नहीं कर सकते।
* एक नया एसआईपी नहीं बना सकते।
* पीपीफ में नया फंड डालने में दिक्कत आएगी।
* आप किसी भी सरकारी योजना में निवेश नहीं कर सकते हैं।

इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए कर सकते हैं लिंक
* ‘https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/’ वेबसाइट पर जाएं। यह एक आयकर पोर्टल है।
* क्विक लिंक्स पर दिए गए आधार लिंक पर क्लिक करें.
* यह आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाएगा। यहां आपको पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : PAN-Aadhaar Link 18 Things Can not be Done Know Details as on 07 July 2023

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