ITR Filing 2023 | वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से ITR फाइल कर रहे हैं तो यह काम 31 तारीख से पहले पूरा कर लें।
आप 31 जुलाई, 2023 के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है। लेकिन अगर आप देरी करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा।
अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है और आप 31 जुलाई तक ITR का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो विलंब शुल्क 1,000 रुपये तक सीमित होगा।
वहीं अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया जाता है तो सेक्शन 234A के तहत रिटर्न फाइल होने तक हर महीने 1% ब्याज लगेगा।
रिटर्न फाइल करते समय लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि ITR फाइल करते समय गलत जानकारी न दें। कम आय की सूचना देने पर 50% जुर्माना या गलत आय से संबंधित जानकारी के लिए 200% जुर्माना हो सकता है। ध्यान रहे कि यह जुर्माना कुल कर योग्य आय पर लगाया जाएगा।
अगर कोई जानबूझकर आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बावजूद रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है। आयकर विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माने के अलावा 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर इनकम टैक्स की रकम 25,00,000 रुपये से ज्यादा है तो सजा को बढ़ाकर सात साल किया जा सकता है।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.