Income Tax Saving | हर कोई इनकम टैक्स बचाना चाहता है, लेकिन अक्सर कुछ लोग कम टैक्स बचा पाते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके नहीं पता होते हैं। नतीजतन, उनकी कर देयता बहुत अधिक हो जाती है और उनकी मेहनत की कमाई करों में चली जाती है। आज हम आपको ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको टैक्स सेविंग में फायदा हो सकता है।
प्री-नर्सरी फीस पर टैक्स छूट
अगर आपका बच्चा प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में है तो उसकी फीस पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह कर लाभ केवल 2015 में लागू किया गया था। लेकिन यह उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना कि स्कूल की ट्यूशन फीस में कटौती। आप धारा 80C के तहत भी यह छूट प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम दो बच्चों को यह लाभ मिल सकता है।
माता-पिता को घर का किराया दें
यदि आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए का दावा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने माता-पिता को किराए का भुगतान करके HRA का दावा कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि यह गलत है, तो ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत आप अपने पैरेंट्स को किराएदार दिखाकर एचआरए पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके तहत आप दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को किराया देते हैं। इसके अलावा, यदि आप किसी अन्य आवास लाभ का लाभ उठा रहे हैं, तो आप एचआरए का दावा नहीं कर पाएंगे।
माता-पिता को ब्याज मिलता है
यदि आपके माता-पिता कम कर के दायरे में हैं या वे अभी तक कर योग्य नहीं हैं, तो आप आवास खर्च के लिए उनसे ऋण ले सकते हैं और उस पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, कर छूट प्राप्त करने के लिए ब्याज भुगतान प्रमाण पत्र लेना न भूलें। यदि आप यह प्रमाण प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो आपको कर छूट नहीं मिलेगी। आप आयकर अधिनियम की धारा 24 बी के तहत कर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम छूट 2 लाख रुपये है।
माता-पिता या बीवी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त करें
आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने करों को बचा सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम राशि पर टैक्स छूट मिलती है। 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर आपको 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी। यदि आप 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो आपको 50,000 रुपये तक की कर छूट मिलेगी।
माता-पिता के मेडिकल खर्च पर कर छूट
आप अपने माता-पिता के मेडिकल खर्च पर कर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस उम्र में उन्हें अक्सर मेडिकल खर्च के लिए भुगतान करना पड़ता है, जिस पर आप सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके तहत आप अधिकतम 50,000 रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं।
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