HUF Tax Benefits | हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स विभाग से मिलती है ज्यादा छूट, जाने कैसे उठाए फायदा

HUF Tax Benefits

HUF Tax Benefits | नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देश भर के करदाताओं को 31 जुलाई, 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। इनकम टैक्स फाइल करते समय जहां हर टैक्सपेयर टैक्स बचाने की कोशिश करता है, वहीं हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स एक्ट में अलग से छूट दी गई है, जिससे हजारों नहीं तो लाखों रुपये तो बचा ही सकते हैं।

उपरोक्त छूट किसी विशेष परिवार के लिए नहीं है बल्कि हर हिंदू परिवार इस आयकर छूट का लाभ उठा सकता है। हिन्दूओं के अलावा जैन और सिख को भी इसका लाभ मिलता है। आप एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जरिए पूरी सालाना इनकम को कानूनी तौर पर दिखाकर काफी टैक्स बचा सकते हैं।

HUF क्या है?
देश भर में, आयकर अधिनियम हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए एक अलग प्रावधान करता है और कोई भी हिंदू परिवार HUF के तहत खाता खोल सकता है और उसमें किए गए लेनदेन, कमाई आदि को अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा। इसी तरह, कोई भी एचयूएफ करदाता – 80C, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, या 2.5 लाख रुपये की मूल छूट – को भी सभी कर छूट दी जाती है। ऐसे सभी लाभ हिंदू परिवारों को HUF के तहत दिए जाते हैं।

HUF के तहत कर छूट का लाभ कैसे उठाएं
अगर हिंदू परिवार इस इनकम टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक अलग पैन बनाना होगा जिसके जरिए फाइनेंस से जुड़े सभी काम करना अनिवार्य होगा। HUF के तहत, परिवार का मुखिया कर्ता होगा और बाकी सभी इसके सदस्य होंगे। जैसे ही कोई अन्य व्यक्ति जन्म या शादी के बाद परिवार में शामिल होता है, उसे भी HUF सदस्य माना जाएगा। इस प्रकार, आप एक व्यक्ति के रूप में एचयूएफ खाते के तहत निवेश शुरू कर सकते हैं और कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

HUF अधिनियम वास्तव में क्या है?
HUF के तहत एक व्यक्ति के रूप में निवेश करना और कर छूट का दावा करना भी संभव है। लेकिन आप अपने द्वारा अर्जित धन का निवेश करके टैक्स ब्रेक का लाभ नहीं उठा सकते। तो चलिए अब उदाहरण से समझते हैं कि इनकम टैक्स में छूट कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है और आपने नौकरी के साथ साइड बिजनेस शुरू किया है तो आपकी इनकम आमतौर पर अकाउंट में जमा हो जाती है. ऐसे में अगर आप 5 लाख रुपये कमाते हैं तो आप सीधे 15 लाख रुपये के ऊंचे टैक्स स्लैब तक पहुंच जाते हैं. यहां आपको पांच लाख की आय पर कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आप 10 लाख रुपये की आय पर पहले ही छूट ले चुके हैं।

वहीं अगर आप HUF अकाउंट खोलते हैं और इसके तहत साइड बिजनेस चलाते हैं तो 5 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके अलावा एचयूएफ व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये की बेसिक टैक्स छूट का भी फायदा मिलेगा। शेष 2.5 लाख रुपये पर 12,500 रुपये की छूट भी होगी जो आपकी कुल कर देयता को शून्य पर लाएगी। हालांकि, ध्यान रहे कि इस खाते में अपनी सैलरी जमा करने से आपको टैक्स में छूट नहीं मिल सकती है। एचयूएफ के तहत टैक्स ब्रेक का लाभ लेने के लिए एचयूएफ के माध्यम से भी आय प्राप्त की जानी चाहिए।

HUF के तहत टैक्स छूट कैसे प्राप्त करें
* आयकर कानून की धारा 80C के तहत जीवन बीमा, एफडी, PPF, लघु बचत योजनाओं, होम लोन और ELSS के जरिये किए गए निवेश के जरिये 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का दावा किया जा सकता है।
* धारा 80DD के तहत, आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये और वरिष्ठ माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
* आप HUF के तहत घर खरीद सकते हैं, जिस ब्याज पर आपको सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है।
* धारा 54F के तहत सालाना एक लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स के दायरे से बाहर होगा, अगर इसे शेयर या इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है। इससे ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगेगा।
* HUF के तहत दो ऐसी संपत्तियां भी खरीदी जा सकती हैं, जिन्हें टैक्स छूट का फायदा मिलता हो। इससे ऊपर की संपत्ति पर आपको राष्ट्रीय किराए के हिसाब से टैक्स देना होगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : HUF Tax Benefits 19 May 2024

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