EPFO Login | प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलना आम बात है। जब कोई नई कंपनी शुरू होती है तो कर्मचारी का अलग पीएफ अकाउंट शुरू किया जाता है, लेकिन आपका UAN नंबर नहीं बदला जाता है और अकाउंट नंबर वही होता है।
कई वेतनभोगी कर्मचारियों के पास एक भविष्य निधि खाता होता है जिसमें वे हर महीने अपने मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा तक अर्जित ब्याज कर-मुक्त है। साथ ही, परिपक्वता राशि भी कुछ शर्तों के अधीन कर-मुक्त है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे तो इस पैसे का क्या होगा? क्या आपके पीएफ अकाउंट का पैसा आपको टैक्स फ्री इनकम देता रहेगा? आइए इस पे एक नजर डालते है।
पीएफ खाते पर ब्याज
EPF खाते पर ब्याज एक निश्चित सीमा तक होता है, जबकि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मैच्योरिटी राशि भी कुछ शर्तों के अधीन टैक्स फ्री होती है। ज्यादातर लोग EPF योजना की बारीकियों को नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, आप सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद EPF खाते में कब तक पैसा रख सकते हैं? या फिर मासिक योगदान नहीं होने पर क्या EPF अकाउंट बैलेंस पर ब्याज जमा होगा? यदि हां, तो यह कब उपलब्ध होगा और ऐसे EPF बैलेंस पर लागू ब्याज दर क्या होगी? इसके अलावा, यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद एक ही या अलग कंपनी के लिए काम करना जारी रखते हैं, तो क्या आप EPF और EPS खातों में योगदान करना जारी रख सकते हैं?
नौकरी छोड़ने या बदलने के बाद पीएफ का पैसा कब निकालना चाहिए – EPFO Login
अगर मासिक योगदान PF खाते में जमा किया जाता है तो आपका PF खाता सक्रिय रहता है। हालांकि, अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो यह जानना जरूरी है कि आप EPF अकाउंट में कितने समय तक पैसा रख सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि EPF प्लान के तहत कोई व्यक्ति अपने EPF बैलेंस का 100%हिस्सा निकाल सकता है और अगर वह दो महीने के अंदर दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं करता है तो अकाउंट बंद किया जा सकता है या रिटायरमेंट के समय EPF अकाउंट बंद किया जा सकता है।
अगर आप तीन साल बाद भी पैसा नहीं निकालते हैं
अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं या रिटायरमेंट की तारीख से तीन साल के भीतर EPF खाते से पैसा नहीं निकालते हैं तो अकाउंट निष्क्रिय खाते में बदल जाएगा। साथ ही, EPF अधिनियम के तहत, बिना दावे वाली राशि को सात साल की अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस फंड में ट्रांसफर की तारीख से 25 साल तक रकम क्लेम नहीं होने पर केंद्र सरकार रकम अपने पास रखती है।
क्या EPF खातों में ब्याज पर टैक्स लगेगा?
कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, EPF खाते से अर्जित ब्याज कर-मुक्त है। हालांकि, EPF टैक्स फ्री तभी होता है जब अकाउंट में एक्टिव कंट्रीब्यूशन हो। ध्यान दें कि जब तक आपका PF खाता सक्रिय है, तब तक ब्याज का भुगतान जारी रहता है जो कर योग्य होगा। इसके अलावा, भले ही सदस्य ने नौकरी के बाद PF में योगदान के साथ लगातार पांच साल तक सेवा की हो, EPF खाते में ब्याज के रूप में आय कर योग्य होगी।
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