EPFO Passbook | पीएफ खातों में 8,505 करोड़ रुपये पड़े है लावारिस! इसका कोई मालिक नहीं, आपका भी अकाउंट है तो अभी चेक करें

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EPFO Passbook | कर्मचारी भविष्य निधि खातों में 8,505.23 करोड़ रुपये ‘निष्क्रिय’ पड़े हैं। देश के कई पीएफ खातों को निष्क्रिय कर दिया गया है। सोमवार को लोकसभा को जानकारी दी गई कि पीएफ खाते में पड़ी राशि का अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, निष्क्रिय ईपीएफ खातों में जमा राशि 2023-24 में पांच गुना बढ़कर 8,505.23 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि 2018-19 में यह 1,638.37 करोड़ रुपये थी। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ योजना में कई लावारिस खाते हैं।

ईपीएफ खातों में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपये
ध्यान दें कि लोग अभी भी निष्क्रिय खातों में जमा धन का दावा कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा। राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि निष्क्रिय खाते में पड़ी राशि संबंधित लाभार्थियों को वापस कर दी जाएगी।

निष्क्रिय खातों का क्या होता है? 
प्राइवेट के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। इसका एक हिस्सा कंपनी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में भी जमा कर देती है और जब तक कर्मचारी सक्रियता से काम कर रहा होता है तब तक रकम पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है। अगर तीन साल तक पीएफ खाते में कोई राशि जमा नहीं की जाती है तो खाते को निष्क्रिय माना जाता है। ऐसे में ईपीएफओ खाताधारक से संपर्क कर रकम रिफंड कर देता है।

किसी भी कर्मचारी का पीएफ अकाउंट निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं यानी तीन साल तक पैसा जमा न होना, नौकरी बदलना, नौकरी छोड़ना, कर्मचारी की मृत्यु आदि।

पीएफ खाताधारकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए 
* अगर आपका पीएफ अकाउंट है और तीन साल से ज्यादा समय से पैसा जमा नहीं किया है तो खाते को तुरंत बंद करा दें।
* चेक करें कि नॉमिनी का नाम आपके पीएफ अकाउंट में है या नहीं। यदि नहीं, तो किसी को नामांकित करें और नामांकित व्यक्ति सहित परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित करें।
* हमेशा अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल्स, जैसे यूएएन, पैन, कंपनी का नाम आदि अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें।
* यदि पीएफ खाते वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति राशि का दावा कर सकता है।
* कामकाजी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीएफ खाते की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। जानकारी उस कंपनी से आएगी जिसके लिए उन्होंने काम किया था।

अपने पीएफ अकाउंट को अपडेट रखें
अपने पीएफ अकाउंट को हमेशा अप-टू-डेट रखें। केवाईसी पूरा करें और सुनिश्चित करें कि कंपनी हर दो से तीन महीने में आपके पीएफ खाते में पीएफ की रकम जमा कर रही है। यदि जमा नहीं किया गया है, तो कंपनी को इसकी रिपोर्ट करें और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News in Hindi | EPFO Passbook 27 November 2024 Hindi News.

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