Mutual Fund SIP | म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने या बदलने के नियम अब सरल हो गए हैं और अब संयुक्त धारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए नॉमिनेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेबी की बोर्ड बैठक 30 सितंबर को हुई जिसमें निवेशकों को अब तीन की जगह 10 लोगों को नॉमिनेट करने की इजाजत दी गई।
सेबी ने नॉमिनी के नियमों में किया बदलाव
पूंजी बाजार नियामक के नए नियम अब नामांकित व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा उपायों के साथ अक्षम निवेशकों की ओर से निर्णय लेने की अनुमति देंगे। यह नामित व्यक्ति द्वारा संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को भी सरल करेगा ताकि न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
नॉमिनी व्यक्तियों को बदलने की कोई सीमा नहीं है।
सेबी के नए संशोधित नियमों के मुताबिक, अब डीमैट खाताधारक और म्यूचुअल फंड निवेशक जितनी बार चाहें नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। इसमें नाबालिग को संरक्षक घोषित करने का विकल्प भी है यदि उसे नॉमिनी किया जाता है। सेबी ने बाजार में बेनामी संपत्ति में वृद्धि से बचने के लिए सभी मौजूदा निवेशकों और यूनिटधारकों से प्रतिभूति हस्तांतरण की सुविधा के लिए नॉमिनी करने की अपील की है।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
सेबी ने नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए संयुक्त खाताधारकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी घोषणा की। नॉमिनी व्यक्ति के पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज निवेशक के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे जब आपका निवेश नॉमिनी व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नॉमिनी को जोड़ना या बदलना अब आसान हो गया है और इसके लिए अब संयुक्त खाताधारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।
यह नियम ज्वाइंट अकाउंट से जुड़ी जवाबदेही पर लागू होगा। हिंदू अविभाजित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर खातों को जारी रखने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, यदि कोई संपत्ति पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है, तो नामांकित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामले में, नॉमिनी व्यक्तियों को संपत्ति के हस्तांतरण पर उधारकर्ताओं के दावों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, संयुक्त डीमैट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए नॉमिनी वैकल्पिक होंगे।
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