Pension Claim | केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब पेंशन क्लेम सेटलमेंट में नहीं होगी देरी

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Pension Claim | मासिक वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके साथ वह किसी पर निर्भर हुए बिना तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। इसीलिए लोग इस पेंशन को बुढ़ापे की लाठी भी कहते हैं, लेकिन अक्सर समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा, कर्मचारियों को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी।

सरकार ने अधिकारियों को लगाई फटकार
केंद्र सरकार ने पेंशन दावों के निपटारे में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सीसीएस नियम, 2021 में तय समय का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भी समय पर निपटान प्रक्रिया में भाग लेने के निर्देश दिए हैं।

पेंशन दावों के निपटान की प्रक्रिया
केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले सर्विस रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन और अन्य तैयारियां शुरू कर सकते हैं। रिटायरमेंट से छह महीने पहले कार्यालय प्रमुख को आवश्यक दस्तावेज भेजना भी अनिवार्य है, जबकि पेंशन का मामला चार महीने पहले पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना होता है।

सरकार ने लॉन्च किया 6A फॉर्म
इस बीच, पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नौ अलग-अलग रूपों के स्थान पर एक फॉर्म 6A लॉन्च किया। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने भविष्य के साथ ई-HRMS के एकीकरण की घोषणा की, जिसे पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का फॉर्म 6A जनवरी 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ई-HRMS में उपलब्ध होगा। सरकार ने दावा किया है कि फॉर्म कर्मचारियों को ज्यादा कागजी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उनका समय भी बचेगा। ई-HRMSको इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और अन्य विवरणों को रिकॉर्ड करता है।

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News in Hindi | Pension Claim 16 September 2024 Hindi News.

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