LTCG Tax on Mutual Fund | LTCG करों में बढ़ोत्तरी से म्यूचुअल फंड में निवेश पर क्या असर पड़ेगा? जाने डिटेल्स

LTCG Tax on Mutual Fund

LTCG Tax on Mutual Fund | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। यह उन लोगों के लिए एक झटका के रूप में आया है जो म्यूचुअल फंड की इक्विटी योजनाओं में निवेश करते हैं। आइए जानते हैं इससे निवेश पर क्या असर पड़ेगा, टैक्स के रूप में लगने वाली रकम कितनी बढ़ेगी, इन सवालों के जवाब जानते हैं।

टैक्स कितना बढ़ाया गया है?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। बिक्री के एक साल बाद किए गए लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक साल से कम समय में की गई बिक्री से होने वाली आय पर लगाया जाता है। इससे पहले, एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये तक केलॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कर से छूट दी गई थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने से अब टैक्स ज्यादा हो जाएगा। इक्विटी फंड में पांच साल बाद हर महीने 50,000 रुपये का SIP बेचने पर अब आपको 94,095 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर टैक्स नहीं बढ़ाया जाता तो हमें 77,456 रुपये देने होते।

SIP निवेश पर प्रभाव
SIP के माध्यम से इक्विटी फंड में किए गए प्रत्येक निवेश को कर के संदर्भ में एक अलग निवेश के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति SIP से इक्विटी फंड में प्रति माह 10,000 रुपये का निवेश करता है, तो इस निवेश को होल्डिंग अवधि और कर दर के संदर्भ में एक अलग निवेश माना जाएगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि करों के अनुरूप म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय फीफो सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।

1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12% करने से निवेशकों को उच्च करों का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा; हालांकि, एक्सक्लूजन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। यानी अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एक साल से पहले बेचते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा.

इसमें कम कर
गोल्ड फंड्स या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ओवरसीज फंड्स और फंड्स ऑफ फंड्स पर कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया है। डेट म्यूचुअल फंड के लिए टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर सामान्य आयकर दर से कर लगेगा।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : LTCG Tax on Mutual Fund 29 July 2024

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.