PPF Investment | इन 4 कारणों से 15 साल से पहले बंद हो सकता है पीपीएफ खाता, जाने खाता बंद करने के नियम

PPF Investment

PPF Investment | पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। यह खाता अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। PPF एक ऐसा प्लान है जो 15 साल में मैच्योर होता है इसलिए इसमें निवेश करने के बाद निवेशक को 15 साल तक निवेश जारी रखना होता है। पीपीएफ में आप न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं। वर्तमान में, यह योजना 7.1% की ब्याज दर प्रदान करती है। इसके अलावा, एक EEE श्रेणी की योजना होने के नाते, यह एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की जमा राशि पर ब्याज और परिपक्वता पर कर लाभ प्रदान करती है।

PPF में निवेश शुरू करने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी अन्य प्लान में आपको ज्यादा ब्याज और लाभ मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि आप इस प्लान को डेडलाइन से पहले ही बंद कर देंगे। इसके बारे में सोचने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि पीपीएफ केवल कुछ परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। PPF अकाउंट बंद करने के नियम इस प्रकार हैं:

5 साल बाद अनुमति दी गई – PPF Investment 
अगर आप पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद कराना चाहते हैं तो 5 साल बाद यह परमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास निर्धारित कारणों में से कोई एक होना जरूरी है।

* अगर आपको या आपके जीवनसाथी या आश्रित बच्चे को कोई जानलेवा बीमारी है और आपको इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप 15 साल से पहले अकाउंट बंद कर सकते हैं।
* अगर आपको अपनी खुद की उच्च शिक्षा या अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है।
* यदि खाताधारक के निवासी स्टेटस में बदलाव होता है, यानी एनआरआई बनना।
* खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, खाता मैच्युरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।
* यदि आप खाता मैच्युर होने से पहले पैसे निकालते हैं, तो आपको 1% ब्याज काटकर पैसा वापस मिल जाएगा।

खाता बंद करने की प्रक्रिया – PPF Investment 
PPF अकाउंट को प्री-मैच्योर बंद करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की होम ब्रांच में लिखित आवेदन जमा करना होगा। इस एप्लीकेशन में आपको इसका कारण बताना होगा कि आप अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं। इस बीच, आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी जोड़ने होंगे। इसमें पीपीएफ पासबुक की कॉपी होनी चाहिए।

साथ ही अगर आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद करवा रहे हैं तो मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिए गए दस्तावेज, अगर आप उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद करवा रहे हैं तो फीस की रसीद, बुक बिल और एडमिशन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज।

खाताधारक की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है। दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद, खाता बंद करने के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। फिर आपका खाता बंद कर दिया जाता है लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : PPF Investment 23 June 2024

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