Income Tax Return | अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पूरे देश का ध्यान लोकसभा चुनाव के परिणामों पर केंद्रित है; लेकिन 15 जून नियोक्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इसकी वजह आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न है। अगर कर्मचारी 15 जून के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय सीमा 31 जुलाई है। नौकरीपेशा लोग 15 जून के बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
15 जून के बाद ही क्यों फाइल करें आईटीआर?
आईटीआर फॉर्म अब ऑनलाइन सक्रिय हैं। लेकिन नौकरीपेशा लोगों को 15 जून के बाद आईटीआर फाइल करने की सलाह दी गई है। इसकी वजह यह है कि इस दिन तक उनका फॉर्म-26एएस या वार्षिक सूचना विवरण भी आयकर विभाग की साइट पर उपलब्ध होता है और वह पूरी तरह अपडेट हुआ रहता है। इससे उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है।
15 जून के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक और वजह है। कई कंपनियां कर्मचारियों के टैक्स की गणना कर फॉर्म-16 को 31 मई तक जारी कर देती हैं। इस सूचना को आयकर विभाग तक पहुंचने और ऑनलाइन अपडेट होने में 15 दिन लगने की संभावना है। इसलिए, 15 जून के बाद आईटीआर दाखिल करने से उचित कर गणना करने में मदद मिलती है।
टीडीएस डेटा अपडेट
31 मई से पहले लोग अपना वार्षिक आय प्रमाण पत्र या कुछ जानकारी फॉर्म-26AS में अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन यह केवल 31 मई तक पूरी तरह से अपडेट किया गया है। ऐसे में वेतनभोगी कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है। इससे उनका डेटा आयकर विभाग की साइट पर 15 जून तक उपलब्ध हो जाता है, जिससे उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है।
15 जून के बाद आईटीआर फाइल करने के फायदे
टैक्सपेयर्स खासकर नौकरीपेशा लोगों द्वारा 15 जून के बाद आईटीआर फाइल करने का फायदा यह है कि उन्हें टैक्स के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसके जरिए वे सही तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसलिए 15 जून तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है। अगर आप अधूरी जानकारी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बाद में गलत आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
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