Income Tax Notice | आयकर विभाग से नोटिस का ई-मेल मिलने पर लोग डर जाते हैं और अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। आयकर विभाग के अचानक नोटिस से आम आदमी को झटका लगता है और भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए वे बिना सोचे-समझे मांगी गई जानकारी साझा कर देते हैं, लेकिन यह गलती करदाताओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जालसाज आयकर विभाग के नाम पर लोगों को फर्जी आयकर नोटिस भेज सकते हैं और निजी जानकारी हासिल कर ठगी करने का इरादा रख सकते हैं। यह पता लगाना मुश्किल नहीं है कि आयकर विभाग के नाम से प्राप्त नोटिस सही है या फ्रॉड । नोटिस की हकीकत आप घर बैठे ही जान सकते हैं।
आयकर विभाग ने करदाताओं को जारी किया नोटिस
हाल ही में, आयकर विभाग ने करदाताओं को नोटिस भेजकर उन्हें जल्द से जल्द कर का भुगतान करने के लिए कहा है, एक ई-मेल भेजा गया है जिसमें करदाताओं को जुर्माना भरने के लिए कहा गया है और एक भुगतान लिंक भी साझा किया गया है ताकि लोग घबराएं और जल्द से जल्द स्कैमर्स को पैसा भेजें।
इनकम टैक्स नोटिस सही है या फ्रॉड?
ऐसे में टैक्सपेयर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें मिला इनकम टैक्स नोटिस वास्तव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा हुआ है या फिर साइबर फ्रॉड का हिस्सा था। इसके लिए नोटिस की सत्यता का सत्यापन जरूरी है और आयकर विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स को सतर्क रहने की जरूरत है और जब भी कोई नोटिस मिले तो उन्हें सबसे पहले सावधानी से जांच करनी चाहिए।
आयकर नोटिस को वेरिफाई कैसे करें
आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर करदाताओं को ऑनलाइन टूल उपलब्ध कराए हैं जिनकी मदद से नोटिस, ऑर्डर और अन्य संचार को सत्यापित किया जा सकता है। इन टूल्स की मदद से आप वेरिफाई कर सकते हैं कि आपको जो नोटिस या ऑर्डर मिला है वह खुद आयकर विभाग ने ही जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है, यह एक प्री-लॉगइन सर्विस है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है।
वेरिफाई करने के दो तरीके –
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से आयकर विभाग के नाम से आपको मिले नोटिस को दो तरह से वेरिफाई किया जा सकता है। करदाता पैन की मदद से या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की मदद से नोटिस को वेरिफाई कर सकते हैं। सभी कंप्यूटर जनित दस्तावेजों में एक अद्वितीय संख्या होती है जिसे DIN नंबर कहा जाता है।
आयकर नोटिस को सत्यापित करने की प्रक्रिया – Income Tax Notice
* सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
* यहां “क्विक लिंक्स” पर क्लिक करें और “ऑथेंटिकेशन नोटिस/ऑर्डर बाय ITD ” पर क्लिक करें।
* PAN या DIN का उपयोग करके सत्यापन प्रक्रिया का चयन करें
* यदि आप पैन के साथ जांच करना चाहते हैं, तो दस्तावेज़ प्रकार (नोटिस, ऑर्डर), मूल्यांकन वर्ष, जारी करने की तारीख और मोबाइल आदि दर्ज करें।
* यदि आप DIN विकल्प चुनते हैं, तो नोटिस पर उपलब्ध DIN और OTP सत्यापन के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
* मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
* निर्धारित स्थान पर OTP दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें।
* इसके बाद टूल अपने आप कन्फर्म हो जाएगा कि आपको जो नोटिस मिला है वह सही है या गलत।
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