Senior Citizen Saving Scheme | वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स सेविंग के लिए सरकारी योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक अच्छी योजना है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है। SCSS का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करना है।
इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये जमा कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वर्तमान में देश में दो तरह की टैक्स व्यवस्था है। नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था! धारा 80C के तहत कर कटौती केवल पुरानी कर प्रणाली में दावा की जा सकती है।
SCSS सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध है। सरकारी स्कीम होने की वजह से इस पर रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। जमा राशि SCSS खाता खोलने की तारीख से 5 साल परिपक्व होती है, लेकिन इस अवधि को केवल एक बार 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 जनवरी, 2024 से, यह योजना प्रति वर्ष 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है।
SCSS के तहत, आपके निवेश की परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए हर तीन महीने में ब्याज का भुगतान किया जाता है। ब्याज अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा।
इससे टैक्स में कितनी बचत होगी? – Senior Citizen Saving Scheme
SCSS की बेहतर कर छूट योजना है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत, SCSS में 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक जमा पर कर छूट मिल सकती है। SCSS पर अर्जित ब्याज पर कर देयता व्यक्तियों पर लागू कर स्लैब के अनुसार होगी। अगर वित्त वर्ष में ब्याज आय 50,000 रुपये से ज्यादा है तो स्रोत पर कर काटा जाएगा। SCSS में निवेश 2020-21 से TDS कटौती तक लागू है। अगर ब्याज़ आय निर्धारित लिमिट से अधिक नहीं होती है, तो आप फॉर्म 15G/15H सबमिट करके TDS से छूट प्राप्त कर सकते हैं.
खाता कहां खोलें और न्यूनतम जमा राशि क्या है?
SCSS में न्यूनतम जमा 1,000 रुपये है। अधिकतम 30 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता देश के किसी भी अधिकृत बैंक या सभी भारतीय डाकघरों में खोला जा सकता है। इसके लिए एक खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा और इसे KYC दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ जमा करना होगा, जिसमें पहचान पत्र के प्रमाण, पते का प्रमाण और आयु का प्रमाण के साथ एक पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल है।
SCSS के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति खाता खोल सकता है। अगर किसी की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा लेकिन 60 साल से कम है और उसने वीआरएस लिया है तो वह भी SCSS में खाता खुलवा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के एक महीने के भीतर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें जमा रकम रिटायरमेंट बेनिफिट की रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
मैच्युरिटी और प्री- मैच्युअर नियमों को जानें
कृपया ध्यान दें कि मैच्युरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु के मामले में, SCSS खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी मैच्युरिटी आय कानूनी उत्तराधिकारी / नामांकित व्यक्ति को स्थानांतरित कर दी जाएगी। मृत्यु के दावे के लिए, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को खाता बंद करने की सुविधा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाता खोलने और बंद करने के समय नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें खाताधारक समय से पहले बंद कर सकता है। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस खाता खोलने के 1 साल के भीतर बंद कर दिया जाता है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो इसे मूल राशि से वसूल किया जाएगा। खाता बंद कराने के 1 साल और 2 साल बाद जमा राशि में 1.5% की कटौती होगी। अगर खाता खोलने के 2 साल बाद और खाता खोलने से 5 साल पहले बंद कराया जाता है तो जमा राशि का 1% मूल राशि से काट लिया जाएगा।
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