Property Knowledge | घर खरीदने या बेचने से पहले हर व्यक्ति के पास हजारों सवाल होते हैं। घर बेचकर कमाए जाने वाले पैसों को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले आम लोगों के सामने कई सवाल आते हैं जैसे कि घर की बिक्री में आए पैसे कहां से रखे जाएं, इस पर टैक्स लगना होगा या नहीं, कितना टैक्स देना होगा और घर की बिक्री से मिलने वाले पैसे पर टैक्स लगने पर इसे कैसे बचाया जाए। आज हम आपको उन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं।
संपत्ति की बिक्री पर कर कब लागू होता है?
यदि आप आवासीय संपत्ति बेचने से लाभ कमाते हैं, तो आपको करों का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, घर खरीदने के दो साल के भीतर बेचने पर किए गए मुनाफे पर आयकर का भुगतान करना होगा। साथ ही अगर आपका घर दो साल से ज्यादा पुराना है तो बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) लगेगा और 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
अगर आप दूसरा घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी।
आयकर अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, यदि आप एक पुराना घर बेचते हैं और एक नई आवासीय संपत्ति खरीदते हैं, तो आप दीर्घकालिक लाभ कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यह छूट केवल व्यक्तिगत आयकर दाताओं या हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए उपलब्ध है, तो बेची गई और खरीदी गई कोई भी संपत्ति वाणिज्यिक नहीं होनी चाहिए।
पुराना घर बेचने के बाद आपको दो साल में नया घर खरीदना होगा और अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको तीन साल तक छूट मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से यह छूट सिर्फ 10 करोड़ रुपये तक की एसेट्स पर ही ली जा सकती है। यदि आप दो साल के भीतर दो घर खरीदते हैं तो आप छूट का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कुल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
घर की बिक्री से करों को कैसे बचाएं
घर बेचने से लाभ जोड़ते समय, आप संपत्ति के खरीद मूल्य से बिक्री मूल्य और पंजीकरण शुल्क घटाते हैं। इसके अलावा, यदि आपने संपत्ति के विकास पर पैसा खर्च किया है, तो आप लाभ से कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा, घर बेचने में होने वाली लागत, जैसे ब्रोकरेज और कानूनी शुल्क, को भी लाभ से काटा जा सकता है।
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