Demat Account Nomination | अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक जरूरी खबर है। हम में से ज्यादातर निवेशक सिर्फ पैसा निवेश करते हैं लेकिन इससे जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार के निवेश में, नॉमिनीव्यक्ति बनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के मामले में आपके निवेश को सही व्यक्ति तक निर्देशित कर सकता है। सेबी ने डीमैट खाताधारकों को 30 जून, 2024 तक नॉमिनी दाखिल करने को कहा है।
9.8 करोड़ खातों में नॉमिनी नहीं
हाल में सेबी के परामर्श पत्र में पाया गया कि एकल होल्डिंग वाले 13.6 करोड़ डीमैट खातों में से 9.8 करोड़ (72.5 प्रतिशत) खातों के पास नामांकित खातों की जानकारी नहीं है। हैरानी की बात है कि 69.73 प्रतिशत या 9.51 करोड़ खाताधारकों ने जानबूझकर किसी को नॉमिनी नहीं करने का फैसला किया है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने जानबूझकर वारिस को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए एक नॉमिनी व्यक्ति को पंजीकृत करें कि आपका पैसा आपके बाद सही हाथों में जाए।
नॉमिनी क्यों जरूरी है?
सेबी के इस फैसले की वजह निवेशकों की संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने में मदद करना है। सेबी ने यह भी कहा कि नामांकित व्यक्ति दाखिल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होता है। सेबी के नियमों के अनुसार नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलते समय नॉमिनी करना होता है या घोषणा के जरिये औपचारिक रूप से नामांकन से बाहर निकलना होता है। यानी इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए आप कहेंगे कि आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।
समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया
सेबी ने शुरू में खाताधारकों के लिए लाभार्थियों को नामित करने या औपचारिक रूप से बाहर निकलने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की थी। सेबी ने संकेत दिया था कि ऐसा करने में विफल रहने पर खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बाद में इस समय सीमा को दो बार बढ़ाया गया था। समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 थी। इसके बाद फिर से समय सीमा बढ़ा दी गई। हालांकि, चेतावनी और विस्तार के बावजूद, निवेशकों ने अभी तक अपने नामांकित व्यक्तियों को पंजीकृत नहीं किया है।
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