Income Tax Notice | आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए नया अपडेट सामने आया है। इसके मुताबिक विभाग आने वाले दिनों में जल्द ही कई टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही उन लोगों को नोटिस भेजेगा जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन टैक्सपेयर्स को टैक्स नोटिस भेजे जाएंगे जिनके स्रोतों पर टैक्स काटा गया है। यानी अगर टीडीएस कट गया है, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं हुआ है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।
सीबीडीटी चेयरमैन ने क्या कहा?
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स का टैक्स या टीडीएस पहले ही काटा जा चुका है, उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकम टैक्स विभाग कर विवाद को कम करने की कोशिश कर रहा है और वर्तमान में केवल उन्हीं टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स से नोटिस मिलेंगे, जिनके बारे में विभाग के पास कुछ ठोस जानकारी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में कर विवादों को कम करने के लिए नई पहल की घोषणा की। इसमें वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये तक के बकाया कर को रद्द करने का प्रावधान किया गया। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक के कर बकाये के मामलों का भी निपटान किया जाएगा और इससे करीब एक करोड़ करदाता लाभान्वित हो सकते हैं।
किसे मिलेगा आयकर विभाग का नोटिस?
इनकम टैक्स विभाग उन टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजेगा जिनके स्रोत पर TDS यानी कर काटा गया है, लेकिन उन्होंने आईटीआर दाखिल नहीं किया है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 थी।
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