Income Tax Notice | आपका बैंक में बचत खाता हैं? आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Notice

Income Tax Notice | हम पैसे बचाने के लिए इसे बैंक खाते में जमा करते हैं। इसके लिए अक्सर बैंक खाते में कैश जमा किया जाता है। जिन लोगों का कैश पेमेंट का बिजनेस है वो भी सुरक्षा की दृष्टि से उस कैश को बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन बैंक में कितना कैश जमा किया जा सकता है, इसकी भी एक सीमा है। अगर आप अपने बैंक खाते में एक निश्चित राशि से अधिक राशि जमा करते हैं, तो आपको आयकर नोटिस भी मिल सकता है।

वर्तमान में, लोग वित्तीय लेनदेन को ऑनलाइन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे बैंक जाने और वित्तीय लेनदेन करने में समय की बचत होती है। भुगतान तुरंत फोन पर किया जा सकता है। नतीजतन, उपयोग की जाने वाली नकदी की मात्रा कम हो गई है। इस कारण कैश जमा करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यदि आपका व्यवसाय नकद में है या आपके पास अधिक नकदी आ रही है, तो आपको महत्वपूर्ण नियम पता होना चाहिए।

अगर आप अचानक अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। दरअसल, अलग-अलग बैंकों में कैश जमा करने के नियम भी अलग-अलग हैं। यह आपके बैंक खाते की श्रेणी पर भी निर्भर करता है।

अक्सर बैंक कम सुविधाओं के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं। ऐसे खाते में आप बड़ी मात्रा में कैश जमा नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को अकाउंट खोलने से पहले इन सभी चीजों के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए।

मान लीजिए कि आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपये कैश जमा होने की लिमिट है, लेकिन आपको अकाउंट में ज्यादा कैश जमा करना होगा। ऐसे में आपके पास लिमिट बढ़ाने का विकल्प है। आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं ताकि आप अपने खाते की सीमा बढ़ा सकें। यदि आप सीमा बढ़ाए बिना बहुत अधिक नकदी जमा करते हैं, तो खाता अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसलिए कैश जमा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

हर बैंक के अलग-अलग नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना और अपने बैंक खाते से लेनदेन करना हमेशा बेहतर होता है। अन्यथा आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपको कोई भी वित्तीय लेन-देन करने में दिक्कत न हो।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Notice 16 January 2024.

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