SEBI IPO Rules

SEBI IPO Rules | कंपनियों के IPO में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। IPO बंद होने के तीन दिन बाद ही अब यह IPO स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा।

शेयर बाजार नियामक सेबी ने IPO को सूचीबद्ध कराने का समय टी+6 दिन से घटाकर टी+3 कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, दिसंबर 2023 से शेयर बाजार में आने वाले सभी IPO को अंतिम तिथि के तीन दिन बाद कंपनी को सूचीबद्ध कराना होगा।

सेबी ने कहा कि IPO की सूचीबद्धता अवधि घटाने का फैसला परामर्श पत्र जारी करने, बाजार भागीदारों के साथ विचार-विमर्श करने और जनता से प्राप्त सुझावों के बाद किया गया है।

अब IPO बंद होने की डेट के 6 दिन बाद की जगह बंद होने के तीन दिन बाद के दिन ही IPO स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। कंपनियों को तीन दिन के भीतर अपने ऑफर डॉक्युमेंट्स में लिस्टिंग की टाइमलाइन का खुलासा करना होगा।

SEBI ने कहा कि एक सितंबर 2023 से स्वैच्छिक आधार पर आईपीओ लाने वाली कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। यह 1 दिसंबर, 2023 से अनिवार्य होगा।

SEBI ने कहा है कि आईपीओ की लिस्टिंग टाइमलाइन में कटौती से निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। उन्हें जल्द ही अपना पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए शेयरों को निवेशकों में वितरित किया जाएगा।

इसके साथ ही जिन निवेशकों के शेयर आवंटित नहीं हुए हैं, उन्हें भी जल्द ही उनका पैसा वापस मिल जाएगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आईपीओ लाने वाली कंपनियों को जल्द ही आवंटन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

28 जून, 2023 को सेबी के चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि शेयर बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दी है। आईपीओ लाने वाली कंपनियों को अब आईपीओ बंद होने के तीन दिन बाद ही आईपीओ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होगा।

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News Title: SEBI IPO Rules details on 11 August 2023.