My EPF Money | कई वेतनभोगी कर्मचारियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि खाता होता है। वे हर महीने अपने मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं। आगे अर्जित ब्याज कर-मुक्त है। साथ ही, परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है।
बहुत से लोग योजना के बारीक विवरण को नहीं समझते हैं। यदि आप EPF खाते के कुछ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो योगदान करने वाले सदस्य को जानना आवश्यक है।
नौकरी छोड़ने के बाद आप EPF अकाउंट में कब तक पैसे रख सकते हैं? (My EPF Money )
EPF खाता तब सक्रिय रहता है जब कोई व्यक्ति अपने वेतन से मासिक योगदान करना जारी रखता है। हालांकि, अगर मैंने काम छोड़ दिया है या सेवानिवृत्त हो गया हूं तो मैं EPF खाते में कब तक पैसा रख सकता हूं? ईपीएफ योजना एक व्यक्ति को अपने EPF बैलेंस का 100% निकालने और दो महीने के भीतर दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं करने पर खाता बंद करने की अनुमति देती है। अन्यथा, सेवानिवृत्ति के समय EPF बंद हो सकता है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 24 जुलाई, 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘सरकार ने 11 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के जरिए EPF खाते के निष्क्रिय खाता बनने की शर्तों के संबंध में EPF योजना में संशोधन किया है। ‘इनऑपरेटिव्ह अकाउंट’ की संशोधित परिभाषा (11 नवंबर, 2016 से प्रभावी) के अनुसार, कोई खाता 58 वर्ष की आयु के बाद निष्क्रिय हो जाता है यानी 55 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के 36 महीने।
इंडसलॉ के पार्टनर वैभव भारद्वाज कहते हैं, ‘अकाउंट इनऐक्टिव होने से पहले ईपीएफ अकाउंट का पैसा रिटायरमेंट की तारीख से तीन साल तक अनछुआ रह सकता है। हालांकि, यदि आप 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो ईपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाएगा यदि आपको ईपीएफ खाते में मासिक योगदान प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति 56 या 57 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो ईपीएफ खाता 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रहेगा।
भारद्वाज कहते हैं, ‘अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले काम करना बंद कर देता है तो EPF अकाउंट उस महीने से तीन साल तक काम करता रहेगा, जिसमें EPF अकाउंट का योगदान रोका गया है। उसके बाद, सेवानिवृत्ति की आयु के बावजूद EPF खाता निष्क्रिय हो जाएगा।
डेलॉयट की पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन का कहना है कि EPF योजना के प्रावधान से संकेत मिलता है कि जो सदस्य 55 साल की उम्र पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है या स्थायी रूप से विदेश चला गया है और उसने 36 महीने के भीतर निकासी के लिए आवेदन नहीं किया है।
भारद्वाज कहते हैं, ‘अगर नौकरी बंद होने के 3 साल के अंदर EPF अकाउंट से पैसा नहीं निकाला गया तो अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट में बदल जाएगा। EPF अधिनियम के तहत, कुछ भविष्य निधि योजनाओं के तहत निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। यदि इस फंड में हस्तांतरण के बाद भी राशि बची हुई है, तो राशि केंद्र सरकार के पास चली जाएगी यदि अधिकार हस्तांतरण की डेट से 25 साल तक लावारिस रहते हैं।
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