ITR Late Penalty | वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब है। आयकर विभाग के मुताबिक जिन नागरिकों की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें ITR दाखिल करना जरूरी है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 तय की गई है। ITR फाइल नहीं करने पर जुर्माना देना होगा, और आपको आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ेगा।
ITR फाइल करने में देरी पर जुर्माना
आयकर विभाग के मुताबिक अगर आपने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पहले यह काम नहीं किया तो आपको जुर्माना देना होगा। नियमों के अनुसार, 3 लाख रुपये तक की आय वाले छोटे करदाताओं के लिए देर से आईटीआर दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये है।
5 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2021 तक लेट पेनल्टी के तौर पर 10,000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन नए नियमों के तहत इसे कम कर दिया गया है।
ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
* यदि आप वेतनभोगी हैं, तो आपको कार्यालय से फॉर्म 16 प्राप्त करना चाहिए।
* फॉर्म 26AS
* बैंक में एफडी होने या डिविडेंड होने पर दस्तावेज
* म्यूचुअल फंड, संपत्ति, शेयर और सोने के दस्तावेज
* विदेश में संपत्ति होने पर दस्तावेज
ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?
* Incometax.gov.in को इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
* इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें।
* ई-फाइलिंग टैक्स रिटर्न देखें।
* इसके बाद असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ऑरिजनल/रिवाइज्ड रिटर्न सिलेक्ट करें।
* फिर continue पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।
* इसमें एक टैक्स पेड और वेरिफिकेशन पेज होगा, जिस पर आपको उसी हिसाब से ऑप्शन चुनना होगा।
* फिर प्रीव्यू और चेक करें और फॉर्म को ठीक से सबमिट करें।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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