ITR Filing 2023 | अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर छूट की घोषणा की, लेकिन यह बदलाव नई कर व्यवस्था के तहत ही किया गया है। ऐसे में अगर आप इस साल नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस बीच नई कर प्रणाली को लेकर करदाताओं में अब भी भ्रम की स्थिति है और वे समझने की कोशिश कर रहे हैं।
नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स का एक रुपया भी नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी आय में एक रुपये की बढ़ोतरी होती है तो आपको बड़ा झटका झेलना पड़ेगा।
अगर एक रुपया भी बढ़ा तो हजारों को लगेगा झटका
जी हां, इस इनकम टैक्स छूट में एक बड़ी दुविधा है। अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये से एक रुपये से कम है तो आपको 25,000 रुपये तक टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में धारा 87A का लाभ भी दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि आपकी वार्षिक आय 7 लाख रुपये है, तो आप पर शून्य कर लगाया जाएगा।
अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है तो आपको 3,00,001 रुपये से 6 लाख रुपये के बीच 5% की दर से टैक्स देना होगा। 6,00,001 रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10% की दर से कर लगेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको सेक्शन 87A का फायदा नहीं मिलेगा।
इनकम टैक्स छूट में 1 एक रुपये का खेल
ऐसे में अगर आपकी कुल सालाना आय 7,00,001 रुपये है तो आपको 25,000 रुपये का झटका लगेगा। नई व्यवस्था के मुताबिक 7 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये की आय पर एक रुपये भी टैक्स नहीं लगता है। बाकी चार लाख पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। 3 लाख रुपये की पहली सैलरी पर आपको 5% टैक्स देना होगा, यानी 15,000 रुपये और बाकी 1 लाख रुपये पर 10% की दर से 10,000 रुपये टैक्स देना होगा। यानी 700,001 रुपये की सैलरी पर आपको 25,000 रुपये इनकम टैक्स देना होगा।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.