GST Effect | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार को जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक हुई। GST काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों की मंगलवार को घोषणा की गई, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के तहत शामिल किया गया और 28% टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ ही परिषद ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली डिनुटक्सिमॅब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष औषधीय खाद्य उत्पादों को GST से छूट देने का फैसला किया है। आइए जानते हैं GST से कहां मिली राहत और क्या हुआ महंगा?
GST काउंसिल की बैठक के बाद क्या हुआ सस्ता?
* GST काउंसिल ने कैंसर रोधी दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी कर से छूट दी निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवा ने भी उपग्रह सेवा को सस्ता कर दिया है।
* बिना पके और बिना पके स्नैक्स की गोलियों पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
* सिनेमाघरों में अब खाने-पीने की चीजें सस्ती होंगी। सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन पर 18% की जगह 5% टैक्स लगेगा। फिश पेस्ट पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
* सिंथेटिक जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
GST बैठक के बाद क्या हुआ?
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग महंगी हो जाएंगी क्योंकि इन पर अब 28 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं, जीएसटी परिषद ने बहुउपयोगी और क्रॉसओवर यूटिलिटी श्रेणी के वाहनों पर 22% का उपकर लगाने का फैसला किया है, जिससे कई वाहन महंगे हो जाएंगे। एमयूवी पर 28% GST के अलावा 22% मुआवजा उपकर लगाने से वाहन महंगे हो जाएंगे। इसके लिए एसयूवी के पैरामीटर तय किए गए हैं।
ध्यान दें कि फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी कि किसी भी नाम से सभी यूटिलिटी वाहनों पर 22% का उपकर लगाया जाना चाहिए। हालांकि, इसके लिए वाहन को तीन मानदंडों को पूरा करना होगा – लंबाई 4 मीटर से अधिक हो, इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी से अधिक हो। इस बीच, उपरोक्त परिवर्तन जीएसटी अधिनियम में संशोधन के बाद लागू होंगे।
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