ITR Filing 2023 | क्या होम लोन और हाउस रेंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते है? जानें विस्तार में

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ITR Filing 2023 | ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है और हर टैक्सपेयर के लिए डेडलाइन तक ITR फाइल करना अनिवार्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे केवल किराया या होम लोन पुनर्भुगतान पर ही आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कटौतियों का दावा एक साथ किया जा सकता है, जिसके लिए आयकर अधिनियम में प्रावधान हैं। इन कटौतियों के संयुक्त दावे से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। होम रेंट और होम लोन टैक्स डिडक्शन को एक साथ क्लेम करने के तीन तरीके हैं।

एक शहर में अपना घर, दूसरे शहर में किराए का घर
एक शहर में कई लोगों के पास अपना घर होता है। हालांकि, नौकरी और अन्य जरूरतों के कारण वे दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं। ऐसे लोग HRA और होम लोन रीपेमेंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आप रोजगार के लिए दूसरे शहर में किराए पर रह रहे हैं और आपका घर दूसरे शहर में है तो HRA के साथ होम लोन पर ब्याज पर इनकम टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। HRA और होम लोन डिडक्शन दोनों को एक साथ क्लेम करने का यह सबसे आसान तरीका है। इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपको सैलरी में HRA मिलता है।

एक ही शहर में खुद का और किराए का घर
शहरों का आकार दिन-ब-दिन बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में ऑफिस आने-जाने में कुछ घंटे लग जाते हैं। कई लोग समय की इस बर्बादी से बचने और ट्रैफिक के साथ-साथ अन्य समस्याओं से बचने के लिए ऑफिस के पास ही घर किराए पर ले लेते हैं। यह सवाल उठता है: क्या आप एक ही शहर में रहते हुए दोनों कटौती का दावा कर सकते हैं? कुछ चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास जो घर है वह आपके ऑफिस से काफी दूर है और इसलिए आपने घर किराए पर लिया है तो आप HRA और होम लोन दोनों में टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

एक घर किराए पर लें और उसी शहर में किराए के घर में रहें।
ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने घर में रहने के बजाय किराए के घर में रहना चाहिए। यह सिर्फ तथ्य नहीं है कि कार्यालय घर से दूर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा परिवार, एक छोटा सा घर, या बच्चों का स्कूल किराए के घर के करीब होना। यहां तक कि अगर आपका घर किराए पर है और आप एक ही शहर में कहीं और रहते हैं, तो आप एक ही समय में दोनों क्लेम का दावा कर सकते हैं।

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News Title : ITR Filing 2023 Tax Benefit and Hra Exemption Know Details as on 10 July 2023

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