ITR Filing 2023 | यदि आप पहली बार अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप आयकर वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अपवाद है, जो कुछ मानदंडों को पूरा करने पर पेपर मोड में अपनी आय का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश करदाताओं के लिए इसे ऑनलाइन भरना अनिवार्य है।
पहली बार ITR फाइल करने वालों के लिए यह एक मुश्किल और उलझन भरा काम हो सकता है। लेकिन कुछ सरल तरीकों से आप अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अधिक कुशल तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं। जैसे कि ड्यू डेट को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति टैक्सेबल इनकम की सही कैलकुलेशन करके, जरूरी डॉक्युमेंट्स जोड़कर और यह सुनिश्चित करके आराम से फाइल कर सकता है कि कितना टैक्स लगाया जा रहा है।
कुछ महत्वपूर्ण बातों का रखें ध्यान
दस्तावेजों को तैयार रखें – – ITR Filing 2023
अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 16 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश का सबूत तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी वेतन पर्ची, फॉर्म 26AS आपके साथ है। यह आपकी कुल आय की सटीक गणना करने और कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक होगा।
फॉर्म 16A – ITR Filing 2023
आपके वेतन के अलावा, आय के अन्य स्रोतों के लिए फॉर्म 16 ए की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें आपकी आय का विवरण होता है। यह फॉर्म उस कंपनी या संगठन द्वारा जारी किया जाता है जो आपकी आय का स्रोत है। फॉर्म16A आपकी आय से काटे गए टीडीएस और आपको किए गए भुगतान को दर्शाता है।
इनकम टैक्स स्लैब को समझें – ITR Filing 2023
आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपका आयकर स्लैब क्या है। वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में वार्षिक आयकर की नई व्यवस्था की घोषणा की है। इसमें दो अलग-अलग प्रणालियां शामिल हैं। नई और पुरानी दोनों प्रणालियां करदाताओं को टैक्स ब्रेक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।
कर छूट का दावा
ITR फाइल करते समय आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश, NSC में निवेश, होम लोन के प्रमुख घटक का पुनर्भुगतान, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स आदि योजनाओं में निवेश करते हैं तो टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के जीवन बीमा प्रीमियम पर कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
अपने वेतन के घटकों को समझें
अपने वेतन के विभिन्न घटकों जैसे मूल वेतन, भत्ते और कटौती पर करीब से नज़र डालें। इससे आपको अपनी आय की सटीक गणना मिल जाएगी और आपको कितना टैक्स देना होगा।
TDS विवरण सत्यापित करें
अपने फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी के साथ अपने नियोक्ता द्वारा काटी गई TDS राशि की जांच करें। सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि नहीं है और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क करें।
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