Pan-Aadhaar Linking | सरकार ने आधार कार्ड और पैन-आधार लिंक को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इसलिए सरकार ने दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इन दोनों दस्तावेजों का उपयोग लगभग हर महत्वपूर्ण कार्य में किया जाता है। लिंक करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है।
अंतिम डेट कब है?
पैन-आधार लीक के लिए 30 जून, 2023 की डेट तय की गई है। पहले यह समयसीमा 31 मार्च, 2023 तय की गई थी। अगर आपने 30 जून या उससे पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। जिसके लिए आपको कई गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें नहीं कर पाएंगे। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों को 30 जून से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे छूट दी गई है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या आप भी ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो लोग जिन्हें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है।
इन लोगों को मिली छूट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कुछ श्रेणियों के लोगों को पैन-आधार को जोड़ने से छूट दी गई है। इन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
* असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोग
* आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनिवासी
* 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग
* जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं
पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें (Pan-Aadhaar Linking)
* ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आप incometaxindiaefiling.gov.in इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
* आप एसएमएस के जरिए भी पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN < SPACE > < आधार नंबर > < पैन नंबर < स्पेस> यह एसएमएस 567678 या 56161 पर भेजना होगा।
* ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत, आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए निकटतम पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
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