EPFO Higher Pension | कामगार मंत्रालय ने EPFO की उच्च पेंशन योजना यानी कर्मचारी भविष्य निधि पर एक फॉर्मूला जारी किया है। नया फॉर्मूला उन ग्राहकों पर लागू होगा जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है। फिलहाल पेंशन की गणना 15,000 रुपये की सीमा के आधार पर की जाती है और नई पेंशन जनगणना के लिए दो आधार तय किए गए हैं। पहला आधार उन सदस्यों के लिए होगा जो 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। दूसरी गिनती उन सदस्यों के लिए होगी जो 1 सितंबर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। EPFO ने बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी है।
EPFO बढ़ी हुई पेंशन की गणना कैसे की जाएगी?
EPFO की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक पेंशन फंड के जो सदस्य 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन रिटायरमेंट से 12 महीने पहले की सैलरी पर आधारित होगी और उनकी पेंशन की गणना उस औसत के आधार पर की जाएगी। वहीं जो सदस्य 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन का आधार पिछले पांच साल का वेतन यानी रिटायरमेंट से 60 महीने पहले का वेतन होगा और पेंशन की गणना उसके औसत के आधार पर की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर को आधार बनाया गया है क्योंकि सरकार ने 1 सितंबर, 2014 को पेंशन फार्मूले को संशोधित किया था।
EPFO बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
इसके तहत जो लोग एक सितंबर 2014 से EPFO के सदस्य हैं और अब भी सेवा में हैं, वे 26 जून 2023 तक उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने चार नवंबर को कहा था कि एक सितंबर 2014 से पहले जिन उपभोक्ताओं ने अधिक पेंशन के लिए अधिक धन काटा था, उन्हें उनकी मांग माननी होगी। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने अभी तक उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि काटने का फैसला नहीं किया है, वे निर्णय के बाद चार महीने तक आवेदन कर सकते हैं। इसके आधार पर अब ग्राहकों के पास 26 जून तक आवेदन करने का मौका है।
ध्यान रहे कि सरकार ने सितंबर 2014 में पेंशन कैलकुलेशन फॉर्म्युले में संशोधन किया था। 31 अगस्त 2014 तक रिटायरमेंट की तारीख से पहले के 12 महीने के औसत वेतन को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इसमें संशोधन कर इसे 60 महीने कर दिया। इस बदलाव ने उन सदस्यों की पेंशन को कम कर दिया जो इस तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए।
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