Property Refund Claim | हर किसी का सपना होता है कि वह अपना घर खरीदे। आज के महंगाई के दौर में बहुत से लोग लोन लेकर ही घर खरीदने का अपना सपना पूरा करते हैं। किराया देकर किसी और के घर में कोई खुश नहीं है। इसलिए, भारत में आवास की मांग महानगरों में अधिक है। पहले लोग जमीन लेते थे और फिर उस पर घर खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बड़े शहरों में लोग अब बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा बनाए गए आवासीय परियोजनाओं में ही तैयार घर खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर पाता है और घर बुक कराने वालों को अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिल पाता है।
ऐसे में बिल्डरों को नहीं बल्कि घर खरीदारों को दोहरा नुकसान होता है। उनका पैसा फंस जाता है और उन्हें घर का कब्जा भी नहीं मिलता है। ऐसे में बिल्डर उन्हें घर या पैसा देने के बजाय सिर्फ वादे करता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको बिल्डर के आश्वासन पर भरोसा करने या शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 को रियल एस्टेट में मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए 2016 में लागू किया गया था। इसके तहत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण या रेरा की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के प्रावधान आपके पैसे वापस पाने में बहुत फायदेमंद हैं।
इस तरह वापस पाएं अपना पैसा
यदि आपके द्वारा खरीदी गई परियोजनाएं रुकी हुई हैं, तो घर खरीदार के पास कई विकल्प हैं। ऐसा खरीदार अपने राज्य की सरकारी एजेंसी रेरा में शिकायत कर सकता है। कानून के अनुसार, रेरा को 60 दिनों के भीतर शिकायत का निपटान करना होता है। और अगर शिकायत पर रेरा आदेश देता है, तो बिल्डर को इसे 45 दिनों के भीतर लागू करना होगा।
इसके अलावा रेरा के नियम उन घर खरीदारों के लिए फायदेमंद होंगे जो अटके हुए प्रोजेक्ट में ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते हैं और इसकी जगह रिटर्न चाहते हैं। यानी आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसों से फ्लैट बुक कराया, लेकिन प्रोजेक्ट रुक जाने की वजह से आपको समय पर घर नहीं मिला। अब यदि आप अपना मन बदलते हैं और आप घर नहीं खरीदना चाहते हैं और आप अपना पैसा वापस चाहते हैं, तो आप ब्याज के साथ अपनी मूल राशि वापस पा सकते हैं।
संपत्ति पर कब्जा नहीं मिलने पर RERA का दरवाजा खटखटाएं
रेरा नियम घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा पाने में भी मदद करते हैं। घर खरीदार अपने बिक्री समझौते के अनुसार प्लॉट, अपार्टमेंट या सामान्य क्षेत्र के कब्जे के लिए रेरा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, कब्जा लेने के पांच साल के भीतर संपत्ति में कोई संरचनात्मक दोष है, तो बिल्डर को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए 30 दिनों के भीतर इसे ठीक करना होगा। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो घर खरीदार रेरा का दरवाजा खटखटा सकता है।
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