ITR Filing Alert | नए वित्त वर्ष में पात्र करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए 25 अप्रैल को फॉर्म 1 और फॉर्म 4 ऑफलाइन जारी किए थे। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी इन दोनों फॉर्म को ऑनलाइन जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि करदाता इस फॉर्म के जरिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म सक्षम किए गए हैं। आयकर वेबसाइट के अनुसार, आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर -1 और आईटीआर -4 पोर्टल पर प्रीफिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म पहले से ही सैलरी इनकम (फॉर्म-16), बचत खातों से अर्जित ब्याज जैसे डेटा से भरा होता है।
आईटीआर फॉर्म 1 किसके लिए?
आईटीआर-1 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी कुल आय एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है। इसके अलावा, इसकी आय का स्रोत पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक आय नहीं होनी चाहिए। यदि उनकी आय वेतन या घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से है, तो वे आईटीआर -1 फॉर्म का उपयोग करके आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
आईटीआर फॉर्म 4 किसके लिए है?
आईटीआर-4 कारोबार से आय अर्जित करने वाले कारोबारियों और व्यक्तियों पर लागू होता है। ऐसे करदाता आईटीआर फॉर्म आईटीआर-4 का इस्तेमाल कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ऑफ़लाइन फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म के बीच अंतर
ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी यानी ऑफलाइन फॉर्म से अलग होते हैं। क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी के मामले में करदाता को बाद में फॉर्म डाउनलोड करना होगा और जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरना होगा। इसके बाद इसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वहीं, ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध डेटा को उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के साथ क्रॉस-चेक करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, आयकर डेटा का मिलान करने के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस के साथ विवरण ों को क्रॉस-चेक करना भी आवश्यक है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम डेट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस साल फरवरी में ITR फॉर्म अधिसूचना जारी की थी। वर्तमान में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।
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