Bank Fixed Deposit | किसी भी बैंक में FD करने वालों को हर साल फॉर्म जमा करना होता है। अगर आप इस फॉर्म को जमा नहीं करते हैं तो बैंक ब्याज राशि पर TDS काट लेते हैं। लेकिन कौन सा फॉर्म, क्यों और कब तक जमा करना है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।
कौन से फॉर्म जमा करने होंगे? :
FD करने वालों को दो फॉर्म जमा करने होते हैं। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को सालाना बैंक या जहां FD की जाती है, वहां जमा करना होता है।
आपको फॉर्म क्यों भरना है? :
यदि प्रत्येक व्यावसायिक वर्ष में प्राप्त ब्याज एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो बैंक ब्याज की राशि पर TDS काटता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका टीडीएस कटे तो आपको यह फॉर्म जमा कर देना चाहिए।
इसकी सीमा क्या है?
2018-19 में, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज सीमा 10,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50,000 रुपये थी। इसके बाद कारोबारी वर्ष 2019-20 के लिए यह सीमा 40,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये थी। यही सीमा 2021-22 और 2022-23 के लिए है।
आप कब तक फॉर्म जमा करना चाहते हैं? :
बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि ये फॉर्म 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कभी भी जमा किए जा सकते हैं। आमतौर पर बैंक अपने ग्राहकों को अप्रैल महीने में ही इन फॉर्म को जमा करने की सलाह देते हैं। यदि आप इसे समय पर इकट्ठा करते हैं, तो आप पूरे वर्ष तनाव मुक्त रहेंगे।
फॉर्म 15G क्या है? :
इनकम पर TDS से बचने के लिए फॉर्म 15G फाइल किया जाता है। कुछ शर्तें भी हैं। फॉर्म उसी आधार पर भरा जाता है। यह फॉर्म 15 जी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 ए की उप-धारा 1 और 1 (A ) के तहत एक घोषणा पत्र है।
फॉर्म 15H क्या है? :
फॉर्म 15H आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 A की उप-धारा 1 (C) के तहत एक घोषणा पत्र है।
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