Income Tax Rule | ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसके बाद भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग आपको साफ तौर पर कह रहा है कि 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल करें। नहीं तो 1 अगस्त से यह काम करने पर आपको जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आयकर विभाग कुछ खास परिस्थितियों में करदाताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
अगर आप फाइलिंग टाल देते हैं तो जुर्माना 10,000 रुपये तक जा सकता है। साथ ही, यदि आपके पास कुछ कर बकाया है और समय सीमा तक उनका भुगतान नहीं करते हैं, तो भी आपको बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अगर कोई कर योग्य आय नहीं है, तो यह घटकर 1,000 रुपये हो जाएगी। आईटीआर फाइल न करने के कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है।
दंड और ब्याज कितना हैं?
अगर आपने गलती से भी ITR फाइल नहीं किया है तो जुर्माने की रकम कुल टैक्स देनदारी का 50 फीसदी होगी। अगर जानबूझकर फाइल नहीं किया जाता है, तो यह 200 प्रतिशत होगा। आपको टैक्स देनदारी के ऊपर यह जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही टैक्स देनदारी पर 1 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म होने के दिन से ही आपको ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
आपको कब जेल हो सकती है?
ITR फाइल नहीं करने पर जेल की सजा भी हो सकती है। यदि आप करों का भुगतान नहीं करते हैं, तो जेल की सजा देने का निर्णय सबसे चरम मामलों में किया जाता है। लेकिन आपको अभी भी कुछ नियम रखने होंगे। ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। आयकर विभाग केवल उन मामलों में मुकदमा चला सकता है जहां कर की राशि 10,000 रुपये से अधिक है।
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