PNB ATM Transaction Fees | सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए बुरी खबर है। अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है और एटीएम से पैसे निकालते हैं तो खाते में बैलेंस कम होने के कारण लेन-देन विफल हो जाता है। ऐसे में पीएनबी आपसे 10 रुपये+ का जीएसटी पेनल्टी वसूलेगा। नया नियम 1 मई, 2023 से लागू होगा।
पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिस में यह जानकारी दी है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 1 मई, 2023 से अपर्याप्त फंड के कारण घरेलू एटीएम लेनदेन से नकद निकासी विफल होने की स्थिति में उन्हें 10 रुपये + जीएसटी का जीएसटी चार्ज देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर एटीएम लेनदेन विफल होने पर वसूले जाने वाले शुल्क के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। यह मैसेज लगातार बैंक के खाताधारकों को भेजा जा रहा है।
क्या होगा यदि आपके खाते में पर्याप्त शेष राशि होने पर भी एटीएम के माध्यम से लेनदेन विफल हो जाता है? पीएनबी ने उपभोक्ताओं की इस समस्या के समाधान के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। हम नीचे पता लगाएंगे।
ATM ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में शिकायत मिलने की तारीख से सात दिन के भीतर उसका समाधान कर दिया जाएगा। यदि लेनदेन के 30 दिनों के भीतर दावा किया जाता है, तो रुपये। मुआवजा 100 प्रति दिन की दर से दिया जाएगा।ATM में लेनदेन विफल होने की स्थिति में, पीएनबी ग्राहक ग्राहक संबंध केंद्र को 0120-2490000 या टोल फ्री नंबर 1800180222 पर रिपोर्ट कर सकते हैं और 18001032222 कर सकते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक भी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्वेक्षण कर रहा है। पीएनबी की वेबसाइट पर जाकर आप इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और पीएनबी की सेवाओं के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि आप पंजाब नेशनल बैंक की सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं।
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