Tax on Bank FD | पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे हर किसी के पास होना चाहिए। ऐसे में सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना भी जरूरी कर दिया है। फिलहाल पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। लोगों का मानना है कि पैन केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैन कार्ड सभी के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
इसे और महत्वपूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त विधेयक में एक विशेष प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा एफडी के लिए आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए।
एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक या 5 लाख रुपये से अधिक की एफडी खाता खोलने के लिए पैन की आवश्यकता होती है। अगर आपने किसी बैंकिंग कंपनी, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में एफडी की है तो पैन कार्ड जरूरी है।
अगर आपके पास पैन नहीं है तो एफडी पर दो बार टैक्स लगेगा:
आयकर अधिनियम की धारा 194 ए के अनुसार, एक वर्ष में एफडी पर ब्याज 10,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस 10% की दर से काटा जाता है। लेकिन अगर आपने बैंक में पैन डिटेल नहीं दी है तो यह कटौती 20 फीसदी होगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ छूट है और एफडी पर 50,000 रुपये का ब्याज टैक्स फ्री है। अगर आपको मिलने वाली ब्याज राशि छूट सीमा के भीतर है और बैंक ने अभी भी टीडीएस काटा है, तो आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसका दावा कर सकते हैं।
इस तरह लगता है एफडी पर टैक्स:
इनकम टैक्स रिटर्न में हर साल एफडी से आपकी कुल आय दिखाई देती है। यहां तक कि अगर आपको उस वर्ष ब्याज का पैसा नहीं मिलता है और बैंक एफडी की परिपक्वता पर उस पैसे को एक साथ जोड़ रहा है, तब भी आपको इसे हर साल आईटीआर में दिखाना होगा।
बैंक आपके ब्याज पर टीडीएस काटते हैं, जिसे बाद में आयकर विभाग द्वारा ठीक किया जाता है। अगर आपने 3 साल के लिए एफडी कराई है तो बैंक हर साल के अंत में टीडीएस काट लेता है।जब एफडी मैच्योरिटी होती है तो जमाकर्ता को ब्याज और मूलधन दोनों मिलता है। इसके अलावा, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation द्वारा 5 लाख रुपये तक की एफडी का बीमा किया जाता है।
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