Nominee in Demat Account | भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने डीमैट खाते में नॉमिनी व्यक्तियों को जोड़ने की अंतिम तिथि 6 महीने बढ़ा दी है। सेबी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, डीमैट खाताधारक अब 30 सितंबर, 2023 तक अपना नामांकन कर सकते हैं। इससे पहले, अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी।
डीमैट खाते में पहले नॉमिनी व्यक्तियों को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। हालांकि, सेबी ने 24 फरवरी, 2022 को 1 साल की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया। अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो नई डेडलाइन तक यह काम करें। अन्यथा आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की तारीख
सेबी ने डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। हालांकि, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसा नहीं करने पर आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
डीमैट खाते में नॉमिनी व्यक्ति को कैसे जोड़ें?
* सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट पर लॉग ऑन करें.
* इसके बाद प्रोफाइल सेगमेंट के तहत ‘माय नॉमिनी’ ऑप्शन पर जाएं.
* अब ‘एड नॉमिनी’ या ‘ऑप्ट-आउट’ विकल्प चुनें.
* इसके बाद नॉमिनी की डिटेल भरें और नॉमिनी का आईडी प्रूफ अपलोड करें.
* डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पर्सेंटेज में नॉमिनी शेयर डालें। ध्यान दें कि आप एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं और उनका हिस्सा दर्ज कर सकते हैं।
* इसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा और ओटीपी के जरिए ई-साइन करना होगा. नामांकित व्यक्ति को फिर आपके खाते में जोड़ा जाएगा।
31 मार्च से पहले आधार-पैन लिंक करें
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 तक ऐसा कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद पैन से जुड़े कई काम बंद हो जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 30 जून, 2022 के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क ले रहा है।
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