PAN-Aadhaar Link | आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गई है। हालांकि, इसके तहत आपका पैन काम करेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप आधार-पैन को लिंक करते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। सीबीडीटी ने 29 मार्च, 2022 को अपनी अधिसूचना में इसकी घोषणा की थी और 30 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भी इसका उल्लेख किया गया था।
500 रुपये का भुगतान करना होगा :
अगर आप 30 जून को या उससे पहले अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि जिन लोगों ने 31 मार्च 2023 तक आधार-पैन लिंक नहीं किया है, वे अपने पैन का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। यानी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिफंड को प्रोसेस कर सकते हैं।
CBDT परिपत्र :
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि उसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 एच के तहत निर्धारित शुल्क के संबंध में आयकर नियम, 1962 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत 31 मार्च 2022 तक आधार और पैन लिंक नहीं करने वाले नागरिकों को 31 मार्च 2023 तक एक और मौका मिलेगा। लेकिन यह अवसर अच्छा रहेगा।
500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना :
सीबीडीटी के अनुसार, जो करदाता 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ते हैं, उन्हें 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एच के तहत निर्धारित शुल्कों के संबंध में आयकर नियम, 1962 में संशोधन किया गया है। अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये जुर्माना होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।
10,000 हजार का जुर्माना:
यदि 31 मार्च, 2023 तक दिए गए अतिरिक्त विंडो के दौरान पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय नहीं होगा और सुचारू रूप से काम करना जारी रखेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन को आधार से लिंक नहीं पाया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो यह माना जाएगा कि पैन कानून के अनुसार नहीं दिया गया है / उद्धृत किया गया है। ऐसे में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें:
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम दर्ज करें। इसके बाद लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। आप एसएमएस के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर यूआईडीपीएएन टाइप करें और फिर 12 अंकों का आधार नंबर डालें। इसके बाद 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें। अब 567678 या 56161 पर भेजें।
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