Yes Bank Share Price | यस बैंक के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने ‘कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना’ के जरिए 1,66,100 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इस खबर के साथ ही शुक्रवार यानी 18 मार्च 2023 को यस बैंक का शेयर 1 फीसदी की बढ़त के साथ 15.85 रुपये पर पहुंच गया था। कारोबार के अंत में कंपनी का शेयर 0.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15.02 रुपये पर बंद हुआ था। ‘कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम’ के तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक विशेष प्रक्रिया के तहत कंपनी के शेयर खरीदने का मौका देती हैं। इसके तहत कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने में तरजीह दी जाती है। सोमवार (20 मार्च, 2023) को स्टॉक 0.53% बढ़कर 15.1 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
यस बैंक का टारगेट प्राइस
फर्म ‘BASAV कैपिटल’ के एक्सपर्ट्स ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में यस बैंक का शेयर 160 रुपये तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स को यस बैंक के शेयरों में उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी चाहिए। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि यस बैंक का शेयर अगले तीन से चार साल में 55-60 रुपये के भाव स्तर को छू सकता है। लंबी अवधि के निवेशक यस बैंक के शेयर खरीदकर मजबूत रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में यह शेयर कम कीमत पर उपलब्ध है।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई और सेबी से उसके द्वारा दायर एक जनहित याचिका के संबंध में जवाब मांगा है, जिसमें यस बैंक ने 48,000 करोड़ रुपये के एनपीए परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को ‘जेसी फ्लावर्स एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन’ कंपनी को हस्तांतरित करने का मामला बनाया है। जनहित याचिका में यस बैंक के लेनदेन की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है।
लीगल मैटर अदालत में
पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सेबी से भविष्य में इस तरह के किसी भी NPA हस्तांतरण से संबंधित सौदे/लेनदेन की जांच करने का आग्रह किया है। और बैंकों से गैर-बैंकिंग या अन्य वित्तीय संस्थानों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के बीच आंतरिक समझौतों को विनियमित करने के लिए गठित की जाने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अन्य पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 जुलाई, 2023 की तारीख तय की है। पीठ ने अभी औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। इसके अलावा कोर्ट ने ‘यस बैंक लिमिटेड’ और ‘जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड’ को तय समय में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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