Bonus Share News | 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बोनस शेयर से जुड़े नियम, बेहद जरूरी है जानना – Hindi News

Bonus Share News

Bonus Share News | शेयर बाजार में निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको मिलने वाले बोनस शेयर जल्द से जल्द आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने बोनस शेयर खातों में शामिल होने और कारोबार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से दो दिन के भीतर बोनस शेयर मिल जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।

वर्तमान में बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट के केवल दो सप्ताह बाद उपलब्ध हैं। कंपनी बोनस शेयरों के लिए पात्र निवेशकों को निर्धारित करने के लिए एक रिकॉर्ड डेट निर्धारित करती है। बोनस शेयर उन निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो रिकॉर्ड डेट पर शेयर रखते हैं। सेबी ने 16 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बोनस शेयरों के लिए टी+2 ट्रेडिंग डे का प्रावधान किया गया है। यहां टी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट के दो दिन बाद निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर जमा किए जाएंगे।

सेबी के सर्कुलर में पूरी प्रक्रिया का ब्योरा दिया गया है और कहा गया है कि अगर डेडलाइन के अनुपालन में देरी होती है तो जुर्माना भी भरना होगा। यह जुर्माना सेबी के 19 अगस्त 2019 को जारी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा।

बोनस शेयर जारी करने वाली कंपनी सेबी नियम, 2015 के अनुसार इश्यू के अनुमोदन के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करेगी। निदेशक मंडल द्वारा बैठक में बोनस जारी करने की मंजूरी देने के बाद यह प्रक्रिया 5 कार्य दिवसों के भीतर की जानी चाहिए।

बोनस जारी करने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट निर्धारित करेगी और इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी। साथ ही, वितरण की जानकारी रिकॉर्ड तिथि के अगले कार्य दिवस पर प्रदान करनी होगी।

शेयर बाजार बोनस जारी करने वाली कंपनी से रिकॉर्ड डेट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड डेट और बोनस शेयरों की संख्या के बारे में एक अधिसूचना जारी करेगा। आवंटन की अस्थायी डेट भी अधिसूचना में होगी।

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिकॉर्ड डेट स्वीकार करने और अधिसूचना जारी करने के बाद, बोनस जारी करने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट के दूसरे दिन डिपॉजिटरी में आवश्यक दस्तावेज जमा करेगी, ताकि बोनस शेयर डिपॉजिटरी सिस्टम में जमा किए जा सकें।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News in Hindi | Bonus Share News 19 September 2024 Hindi News.

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.