Post Office Scheme | इस दिवाली डाकघर की नई स्कीम में होगी पैसों की बौछार

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Post Office Scheme | दिवाली पर्व के मौके पर कई लोग अलग-अलग जगहों पर पैसा लगा रहे हैं। इसमें हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे। हालांकि इसके लिए ब्याज दर कम है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग एक ही स्कीम में पैसा लगाना मुनासिब समझते हैं। पोस्ट ऑफिस के ऐसे कई प्लान हैं। जो रिटर्न और सिक्योरिटी दोनों की गारंटी देता है। आज हम इस खबर से पोस्ट की एक ऐसी ही खास स्कीम देखने जा रहे हैं।

पोस्ट ऑफिस की इस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के कई फायदे हैं। यह स्कीम एफडी की तरह काम करती है। सरकार ने कुछ समय पहले टाइम डिपॉजिट की इस स्कीम के तहत ब्याज दर में 30 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी। फिलहाल निवेशक को इस स्कीम से सालाना 6.7 फीसदी ब्याज मिलता है। इसकी खास बात यह है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्लान की अवधि चुन सकते हैं। योजना की अवधि 1 से 5 वर्ष है। आपकी राशि पर ब्याज दर कम या ज्यादा हो जाती है।

लाभार्थी कौन हो सकता है
कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगा सकता है। इसकी शुरुआत 1,000 रुपये के निवेश से होनी चाहिए। तीन वयस्क नागरिक भी एक साथ आकर संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। आप अपने 10 साल के बच्चे के नाम पर भी इस स्कीम से जुड़ सकते हैं।

ब्याज दर 6.7 फीसदी है
पोस्ट ऑफिस ने इस स्कीम में सभी के निवेश पर अलग-अलग ब्याज दरें लगाई हैं। अगर आप 6.7 फीसदी की दर से ब्याज चाहते हैं तो आपको 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना होगा। जबकि तीन साल के लिए निवेश करने वालों से 5.8 फीसदी की ब्याज दर और दो साल के लिए 5.7 फीसदी की ब्याज दर वसूली जाती है। अगर आप इसमें एक साल के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 5.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। ये सभी ब्याज दरें सालाना होती हैं।

टैक्स नो टेंशन
टाइम्स डिपॉजिट एक बेहतरीन स्कीम है। अगर आप इसमें से 5 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट चुनते हैं तो आपको टैक्स चुकाने से छुटकारा मिल जाएगा। यह अधिकार 1961 की धारा 80ए के तहत दिया गया है। आप अपना कार्यकाल खत्म होते ही इससे पैसे नहीं निकाल सकते। इन बवासीर को किसी भी कारण से हटाने पर जुर्माना लगाया जाता है। 5 साल से कम समय के लिए निवेश करने वालों को टैक्स में छूट नहीं मिलती है।

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News Title: Post Office Scheme Time Deposit benefits check details 25 October 2022.

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