Post Office Investment | छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए यह अहम खबर है। अगर आप सरकार की छोटी बचत योजना में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का निवेश करते हैं तो आपको आय का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पोस्ट ऑफिस या डाक विभाग की ओर से लिया गया यह एक बड़ा फैसला है। डाक विभाग ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले कुछ खास श्रेणियों के निवेशकों के लिए इनकम सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है।
डाक विभाग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लघु बचत योजनाओं की कुछ श्रेणियों के निवेशकों से आय का प्रमाण एकत्र करें और यदि आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो आप 10 लाख रुपये या उससे अधिक का निवेश नहीं कर सकते हैं।
डाक विभाग कीअधिसूचना –
डाक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसमें निवेशकों के लिए KYC के प्रावधानों को भी कड़ा कर दिया गया। KYC के नए प्रावधानों में डाक विभाग निवेशकों को निवेश जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटता है। ऐसे में अब निवेशकों के लिए पैन कार्ड और आधार नंबर के साथ-साथ आय का स्रोत देना अनिवार्य होगा।
जोखिम के अनुसार ग्राहकों इन श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जाएगा –
ऐसे ग्राहक जिनके सभी खातों में कुल जमा राशि 50,000 से अधिक नहीं है उन्हें कम जोखिम श्रेणी में रखा जाएगा। 50,000 रुपये से अधिक लेकिन 10लाख रुपये से काम है उन्हें मध्यम जोखिम श्रेणी में रखा जाएगा और जिन ग्राहकों के खातों में कुल 10 लाख रुपये ऊपर की राशि है उन्हें उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
हर बार KYC अनिवार्य – Post Office Investment
इस बीच, डाक विभाग की अधिसूचना के अनुसार, निवेशकों को अपनी जोखिम श्रेणी के अनुसार कुछ अंतराल पर फिर से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उच्च जोखिम वाले निवेशकों को हर दो साल में KYC कराना होगा, जबकि मध्यम जोखिम वाले निवेशकों को हर सात साल में केवाईसी कराना होगा और कम जोखिम वाले निवेशकों को हर सात साल में KYC कराना होगा।
कौन से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है
* पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण, जो धन के स्रोत को दिखाएगा
* पिछले 3 वित्तीय वर्षों में दाखिल इनकम सर्टिफिकेट
* उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र, वसीयत की प्रति, बिक्री समझौता
* पहचान के प्रमाण के रूप में आधार और पैन कार्ड
* साथ ही दो पासपोर्ट के आकार की तस्वीरें भी लगेगी।
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