Post Office Interest Rate | आपके द्वारा की जा रही विभिन्न निवेश योजनाओं पर अलग-अलग कर नियम लागू होते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी जानी-मानी स्कीम है, जो टैक्स के दायरे में आती है। हालांकि, आपको कई तरह की छूट भी मिलती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में जहां कई टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वहीं इस पर टैक्स भी लगता है।
इस छोटी बचत योजना में आप हर महीने की आय के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। सिंगल अकाउंट वालों के लिए इसमें अधिकतम 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। अगर आप हर महीने एक निश्चित आय चाहते हैं, तो आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम
POMIS एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है जिस पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है। आप इसमें एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं और फिर ब्याज के साथ हर महीने एक निश्चित आय अर्जित कर सकते हैं। निवेश की अवधि 5 वर्ष है। वर्तमान में, आपको 7.40% की ब्याज दर मिलती है, जो हर महीने आपकी जमा राशि में जोड़ी जाती है। इस योजना में न्यूनतम जमा 1,000 रुपये और खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये, संयुक्त खाते के लिए 15 लाख रुपये, 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिगों के लिए 3 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर टैक्स
इस छोटी बचत योजना पर आपको अधिक कर लाभ मिलता है। इस पर कोई संपत्ति कर नहीं है। TDS या कर छूट इस योजना पर लागू नहीं है, न ही यह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आता है, जो आपको 1.5 लाख रुपये का सीधा लाभ देता है।
इस योजना में, आपके जमा पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है, जिसका अर्थ है कि आपको इस पर कर का भुगतान करना होगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपनी इनकम को ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से’ कैटेगरी में दिखाना होता है। आपकी कुल आय पर लागू आयकर स्लैब के अनुसार, आपको इस योजना से अर्जित ब्याज आय पर कर का भुगतान करना होगा। तो अगर आपने इस स्कीम में निवेश किया है और हर महीने ब्याज मिल रहा है तो इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना न भूलें।
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