Notebandi in Supreme Court | नोटबंदी के दस्तावेज जमा करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक को निर्देश दिया

Notebandi in Supreme Court

Notebandi in Supreme Court |  सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र और रिजर्व बैंक को फैसले के संबंध में दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया था। अदालत इस फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। S. ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है। बुधवार को संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. चिदंबरम को निर्देश दिया। पीठ ने रिजर्व बैंक के वकील वेंकटरमणी और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित बयान देने का निर्देश दिया है। संविधान पीठ के पास जाएं। इसे नजीर के साथ ले लो। बीज। R. गवई, न्याय। ए.एस. बोपन्ना, न्या। V. रामसुब्रमण्यम और न्याय। बीज। V. नागरत्ना शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘मामले में दलीलें सुनी गईं। परिणाम आरक्षित कर दिया गया है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के वकीलों को संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस पर अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने संविधान पीठ से कहा कि ‘हम अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में संबंधित दस्तावेज पेश करेंगे।

तथ्य यह है कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत हाथ जोड़कर चुपचाप बैठेगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा था कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया है, वह उसकी समीक्षा कर सकती है।

तर्क क्या था?
उन्होंने कहा, ‘1,000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला बेहद त्रुटिपूर्ण है। केंद्र सरकार वैध निविदाओं से संबंधित कोई भी प्रस्ताव स्वयं पारित नहीं कर सकती है। इस तरह का प्रस्ताव केवल भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर पारित किया जा सकता है। चिदंबरम ने इसे अदालत में पेश किया था। केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि एक अदालत किसी मामले का फैसला नहीं कर सकती है जब घड़ी को पीछे मोड़कर कोई ठोस राहत देना संभव नहीं है।

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News Title: Notebandi in Supreme Court Order check details here on 9 December 2022.

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